
भड़काऊ भाषण को लेकर जारी गिरफ्तारी वारंट पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि मैं छिप नहीं रहा, कल सरेंडर करूंगा। पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है।
इससे पूर्व एक स्थानीय अदालत ने जिले में एक चुनावी सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में बिहार के पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ आज गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित शेखर ने सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया। सिंह ने कथित रूप से यह बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी के लिए मतदान नहीं करने वालों को पाकिस्तान में जगह ढूंढनी होगी। इस कथित बयान के कारण उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया।
सिंह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 153 ए (वर्गों के बीच शत्रुता बढ़ाना), 295 ए (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का दुर्भावनापूर्वक अपमान करना) और 298 (किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए कोई शब्द कहना, कोई आवाज करना या कोई संकेत करना या उसके सामने कोई वस्तु रखना) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।
बोकारो पुलिस ने सिंह के खिलाफ 21 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की दी। वह इस प्राथमिकी के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत भी आरोपों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ 18 अप्रैल को जिले में एक चुनावी सभा के दौरान कथित भड़काउ भाषण देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इसके अलावा उनके खिलाफ इन्हीं आरोपों के मामले में देवगढ़ जिला पुलिस ने भी एक और प्राथमिकी दर्ज की है।
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