बोकारो में एक स्थानीय अदालत ने भाजपा नेता गिरिराज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सिंह दस दिन पहले दिये गए घृणास्पद बयान के सिलसिले में गैर-जमानती वारंट का सामना कर रहे हैं।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम श्रेणी) विपिन बिहारी ने नवादा सीट से लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार की याचिका खारिज कर दी।
इससे पहले 23 अप्रैल को उप-मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित शेखर ने बिहार के पूर्व मंत्री के खिलाफ वारंट जारी किया था।
यह वारंट सिंह के खिलाफ 21 अप्रैल को दायर प्राथमिकी के सिलसिले में जारी की गई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 18 अप्रैल को हरला थाने के तहत रैली के दौरान कहा था कि जो लोग भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का विरोध करते हैं, उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए।
उनके खिलाफ एक और प्राथमिकी देवघर जिला थाने में इसी आरोप के तहत दर्ज की गई।
इससे पहले, 25 अप्रैल को गिरिराज को पटना जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने ऐसे ही आरोप पर दर्ज एफआईआर के सिलसिले में अग्रिम जमानत दे दी थी।
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