India | Reported by: भाषा |सोमवार जनवरी 22, 2024 11:54 PM IST न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने वेबसाइट के खिलाफ खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई करते हुए पाया कि प्रतिवादी मंच ‘‘खादी ऑर्गेनिक’’ के नाम से काम कर रहा था, जो भ्रामक रूप से वादी के नाम के समान था. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश भी दिया.