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This Article is From Sep 18, 2025

नशे में धुत किशोरों ने रेस्टोरेंट में सूप में किया पेशाब, कोर्ट ने पेरेंट्स पर ठोका ढाई करोड़ का जुर्माना

चीन की एक अदालत ने हैडिलाओ हॉटपॉट रेस्तरां में नशे में डूबे दो किशोरों द्वारा सूप में पेशाब करने की घटना के बाद उनके माता-पिता को 2.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने प्रतिष्ठा, सार्वजनिक असुविधा और संपत्ति हानि की वजह से यह फैसला लिया है.

नशे में धुत किशोरों ने रेस्टोरेंट में सूप में किया पेशाब, कोर्ट ने पेरेंट्स पर ठोका ढाई करोड़ का जुर्माना
नशे में धुत किशोरों ने रेस्टोरेंट में सूप में किया पेशाब, कोर्ट ने लगाया करोड़ों का जुर्माना

चीन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक अदालत ने पेरेंट्स पर ढाई करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. दरअसल, दंपति के नशे में धुत दो किशोरों ने रेस्टोरेंट में जाकर सूप में पेशाब कर दिया था. इस बाबत कोर्ट ने पेरेंट्स को शंघाई स्थित रेस्टोरेंट हैडिलाओ हॉटपॉट को मुआवजा देने का आदेश दिया है. इस दंपत्ति के दोनों बच्चों की उम्र 17 साल है. यह घटना बीती 24 फरवरी 2025 की है. नशे में धुत दोनों किशोरो ने रेस्टोरेंट के किचन में मेज पर चढ़ कर मांस और सब्जियां पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सूप में जानबूझकर पेशाब कर उसे दूषित कर दिया था.

सूप में किया किशोरों ने पेशाब ( Drunk Teenagers Urinate In Soup China)

कोर्ट ने बिना किसी सबूत के 8 मार्च के बीच इस रेस्टोरेंट में आने वाले 4 हजार से ज्यादा ग्राहकों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. इसमें ग्राहकों को पूरे रिफंड के साथ-साथ उनके बिल का 10 गुना मुआवजा मिलेगा. साथ ही पेशाब से गंदे हुए बर्तनों की सफाई करने और नए बर्तनों को खरीदने में हुए खर्चे की भी उगाही की गई है. हैडिलाओ ने शुरुआत में इस घटना से प्रभावित ग्राहकों को दिए मुआवजे का हवाला देते हुए 23 मिलियन युआन से ज्यादा का हर्जाना मांगा था.

कोर्ट ने ठोका भारी जुर्माना (Chinese Court Orders Parents To Pay)

बीबीसी के मुताबिक, इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और परवरिश देने में विफल रहे. कोर्ट ने रेस्टोरेंट की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 20 लाख युआन, टेबलवेयर के नुकसान और सफाई के लिए 1,30,000 युआन और कानूनी खर्चे के रूप में 70,000 युआन का भुगतान करने को कहा है. यानी कुल मिलाकर इस दंपति को 2.71 करोड़ रुपये का मुआवजा भरना पड़ेगा. अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि रेस्टोरेंट ने अपनी इच्छा से ग्राहकों को जो बिल से ज्यादा पैसा दिया है, वो दंपति से नहीं लिया जाएगा. कोर्ट ने दंपति और उनके बच्चों से अखबार में माफीनामा देने का भी आदेश दिया है.

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संज्ञा सिंह
Chief Sub Editor
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