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कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को HC से मिली राहत, संपत्ति कुर्की पर 21 अगस्त तक रोक जारी

ईडी ने आरोप लगाया है कि हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत ने देहरादून में बेशकीमती जमीन को बेहद कम कीमत पर खरीदा, जो अब करोड़ों रुपये की है. इसके अलावा, रावत पर मंत्री रहते हुए नेशनल पार्कों में घोटाले और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं.

कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को HC से मिली राहत, संपत्ति कुर्की पर 21 अगस्त तक रोक जारी
  • HC ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की संपत्ति कुर्की पर ईडी की कार्रवाई पर रोक 21 अगस्त तक बढ़ाई है
  • कोर्ट ने रावत को विपक्षी द्वारा दाखिल शपथपत्र पर अपना जवाब अगली सुनवाई से पहले प्रस्तुत करने को कहा है.
  • ईडी का आरोप है कि रावत की पत्नी ने देहरादून में मूल्य से कम कीमत पर करोड़ों की जमीन खरीदी थी.
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देहरादून:

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की संपत्ति कुर्की कार्रवाई में फिर राहत दी है. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने ईडी के आदेश पर पहले से लगी रोक को 21 अगस्त तक बढ़ा दिया है. कोर्ट ने रावत को निर्देश दिया है कि वे विपक्षी पक्ष द्वारा दाखिल शपथपत्र पर अपना प्रति उत्तर अगली सुनवाई से पहले प्रस्तुत करें.

ईडी ने आरोप लगाया है कि हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत ने देहरादून में बेशकीमती जमीन को बेहद कम कीमत पर खरीदा, जो अब करोड़ों रुपये की है. इसके अलावा, रावत पर मंत्री रहते हुए नेशनल पार्कों में घोटाले और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं.

यह मामला श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़ा है, जिसके नाम पर 101 बीघा जमीन है, जिसकी अनुमानित कीमत 70 करोड़ रुपये से अधिक है. ईडी का दावा है कि इस ट्रस्ट का नियंत्रण हरक सिंह रावत के परिवार और करीबी सहयोगियों के पास है.

हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले ही ईडी के अनंतिम कुर्की आदेश पर रोक लगा दी थी. अब इस रोक को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया गया है, जो 21 अगस्त को निर्धारित है. साथ ही, कोर्ट ने रावत को निर्देश दिया है कि वे शपथपत्र पर जवाब दाखिल करें.

हरक सिंह रावत ने ईडी के आरोप पत्र को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर फिलहाल स्टे लगा हुआ है. उनके वकील हिमांशु पाल ने पुष्टि की है कि सहसपुर जमीन प्रकरण में भी हाईकोर्ट ने वैधानिक प्रक्रिया पर रोक लगाई है. 

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