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This Article is From Sep 26, 2022

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को SC से राहत, फिल्म प्रमोशन के दौरान भगदड़ पर आपराधिक मामला बहाल नहीं होगा

सुप्रीम कोर्ट से शाहरुख खान को बड़ी राहत मिली है. 2017 में फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर आपराधिक मामला बहाल करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को SC से राहत, फिल्म प्रमोशन के दौरान भगदड़ पर आपराधिक मामला बहाल नहीं होगा

फिल्म स्टार शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 2017 में फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर आपराधिक मामला बहाल करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने आपराधिक मामला रद्द करने के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था.

27 अप्रैल को फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान मची भगदड़ के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान को राहत दी थी. साल 2017 में प्रमोशन के दौरान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, उसके संबंध में एक्टर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

दरअसल, प्रमोशन कार्यक्रम के दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी. गुजरात हाईकोर्ट में जस्टिस निखिल करिएल ने इस मामले में फैसला सुनाया था. उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि शाहरुख खान की तरफ से किए गए काम को लापरवाही नहीं कहा जा सकता है. वहीं, अब इस मामले में SC ने भी आपराधिक मामला बहाल करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

दरअसल, फिल्म के प्रमोशन के लिए मुंबई से दिल्ली की यात्रा ट्रेन से कर रहे थे. इसी बीच जैसे ही ट्रेन वड़ोदरा रेलवे स्टेशन पहुंची, शाहरुख को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई. इस दौरान एक्टर ने भीड़ के बीच कुछ स्माईली गेंदे और टी-शर्ट फेंकी और भीड़ में भगदड़ मच गई.  इस भगदड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी भगदड़ में एक व्यक्ति के मौत हो गई.

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