प्रयागराज: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर के मसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही याचिका में सुनवाई पूरी हो गयी है. आज हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी. दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी हो गयी है. एएसआई को एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिया गया है. न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत में इस मुद्दे पर बहस हुई है. एएसआई ने अभी तक एफिडेविट दाखिल नही किया है, ऐसे में कोर्ट ने एएसआई से 28 सितम्बर तक एफिडेविट दाखिल करने को कहा है. अब देखना ये है एएसआई के एफिडेविट दाखिल करने या ना करने पर क्या 28 सितम्बर को कोर्ट अपना फैसला सुनाती है या फैसले को सुरक्षित करती है.