- 1 दिसंबर से आधार कार्ड पर नाम, पता, जन्मतिथि ऑनलाइन पैन कार्ड या पासपोर्ट से भी सत्यापित की जा सकेगी
- तेल कंपनियों ने घरेलू LPG सिलिंडर की कीमतें नहीं बदलीं, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10 रुपये घटा दी है
- 1 दिसंबर से ऑनलाइन बैंकिंग, UPI, क्रेडिट-डेबिट कार्ड चार्ज और निवेश नियमों में भी कुछ-कुछ बदलाव लागू हुए हैं
दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और आज से कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं. LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है. पेट्रोल-डीजल और एटीएफ के ताजा रेट आ गए हैं. वहीं सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खबर ये है कि वो अब पेंशन स्कीम में बदलाव नहीं कर सकेंगे. आज 1 दिसंबर से ऑनलाइन बैंकिंग के नियमों में भी कुछ-कुछ बदलाव हुए हैं. वहीं आधार कार्ड अपडेशन को लेकर भी बड़ी खबर ये है कि नाम, पता और जन्मतिथि जैसे बदलाव कराना अब आसान हो गया है. UIDAI ने नया आधार बनवाने और अपडेट कराने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी अपडेट की है.
आधार कार्ड से जुड़े नियम
1 दिसंबर यानी आज से आपका आधार कार्ड आसानी से अपडेट होगा. आपके आधार कार्ड पर नाम, पता, जन्मतिथि जैसी जानकारी अब आप पूरी तरह से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. इस नए अपडेशन प्रोसेस में अब डेटा का सत्यापन पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे सरकारी रिकॉर्ड से हो जाएगा. आप अपना मोबाइल नंबर भी ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे. यूआईडीएआई ने नया आधार ऐप भी लॉन्च कर दिया है. साथ ही वैलिड डॉक्युमेंट्स की नई लिस्ट भी जारी की है.
सस्ता हो गया एलपीजी सिलिंडर
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलिंडर की कीमतें जारी करती हैं. कभी कीमतें पुरानी ही रह जाती हैं तो कभी कीमतें अपडेट होती हैं. 1 दिसंबर को तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतों में तो बदलाव नहीं किया, लेकिन 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 10 रुपये कम कर दी हैं.
ऑनलाइन बैंकिंग नियमों में बदलाव
1 दिसंबर से कई बैंक और वित्तीय कंपनियां ऑनलाइन बैंकिंग, UPI, क्रेडिट-डेबिट कार्ड चार्ज और निवेश संबंधी नियमों में बदलाव लागू कर रही हैं. कुछ बैंकों में कार्ड से ट्रांजैक्शन पर चार्ज बदल जाएगा. वहीं बैंकिंग ऐप्स में सुरक्षा सेटिंग्स में भी बदलाव किया गया है. बैंकों के मुताबिक, ग्राहकों को उनके बैंकिंग ऐप में नोटिफिकेशंस पर ध्यान देना जरूरी है.
पेंशन स्कीम स्विच नहीं कर पाएंगे कर्मचारी
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय कर रखी थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है. अब कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से इस UPS स्कीम में स्विच नहीं कर पाएंगे. केंद्र सरकार पहले ही एक बार समय सीमा बढ़ा चुकी थी और अधिकारियों ने चेताया था कि 1 दिसंबर से ये विंडो दोबारा नहीं खुलेगी.
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव
तेल कंपनियां हर नया महीना शुरू होने से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती है. हालांकि ये कीमतें हर दिन भी बदल सकती हैं. 1 दिसंबर को पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट्स जारी हो गए हैं. अलग-अलग शहरों में दरें अलग-अलग हैं. बता दें कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें वैश्विक रुझानों और करेंसी की चाल पर निर्भर करती हैं.
टैक्स संबंधित नियम
कुछ टैक्स संबंधित अनुपालनों को पूरा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर रखी गई थी. इसमें अक्टूबर में काटे गए TDS की डिटेल्स भी शामिल थी. ये जानकारी 194-IA, 194-IB, 194-M और 194-S के तहत जरूरी होती हैं. जुर्माने से बचने के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन थी. आज 1 दिसंबर से ऐसा नहीं कर पाएंगे.
लाइफ सर्टिफिकेट
जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उन्हें पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है. इसे जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गई थी. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, इसकी डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है. ऐसे में सर्टिफिकेट जमा नहीं कराने वाले पेंशनर्स की पेंशन रुक सकती है. हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इसकी समयसीमा बढ़ाई जाएगी.
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