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हर‍ियाणा रोडवेज में सफर करने वालों के ल‍िए हैपी न्‍यूज, 20 लाख और लोग बनवा सकेंगे Happy Card, ऐसे बनवाएं कार्ड

Happy Card Scheme: हरियाणा सरकार की हैपी कार्ड योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज बसों में हर साल 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है. पात्र लोग ऑनलाइन आवेदन कर इस स्मार्ट कार्ड का लाभ उठा सकते हैं.

हर‍ियाणा रोडवेज में सफर करने वालों के ल‍िए हैपी न्‍यूज, 20 लाख और लोग बनवा सकेंगे Happy Card, ऐसे बनवाएं कार्ड
20 लाख और लोगों को म‍िलेगा हैपी कार्ड का लाभ.
फाइल फोटो

Happy Card: हरियाणा सरकार की हैपी कार्ड योजना लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है. इस योजना के तहत गरीब और अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में हर साल 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है. सरकार अब तक करीब 20 लाख लोगों को हैपी कार्ड बांट चुकी है और जल्द ही 20 लाख और लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है. आप भी इसकी पात्रता रखते हैं, तो आपको बताते हैं कि हैपी कार्ड क्या है और इसे कैसे आसानी से बनवाया जा सकता है.

क्या है हरियाणा रोडवेज हैपी कार्ड योजना

हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत हैप्पी कार्ड शुरू किया है. इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सफर में राहत देना है. जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है. उन्हें हरियाणा रोडवेज बसों में हर साल 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है. इस सुविधा के लिए लाभार्थियों को एक स्मार्ट कार्ड दिया जाता है. जिसे हैप्पी कार्ड कहा जाता है. इस कार्ड का इस्तेमाल रोडवेज बसों में यात्रा के दौरान किया जा सकता है.

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कौन लोग बनवा सकते हैं हैप्पी कार्ड

हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. आवेदन करने वाला व्यक्ति हरियाणा का निवासी होना चाहिए. परिवार की कुल सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा परिवार पहचान पत्र यानी PPP में आय वेरीफाइड होना जरूरी है. केवल अंत्योदय श्रेणी के परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं

हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. इनमें परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र और हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र शामिल हैं.

हैपी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां ‘Apply Happy Card' का विकल्प दिखाई देगा.
  • इसके बाद फैमिली आईडी और कैप्चा भरकर OTP वेरीफाई करना होगा. फिर परिवार के सदस्यों की सूची सामने आ जाएगी. जिस सदस्य के लिए कार्ड बनवाना है. उसके नाम के सामने ‘Click To Apply' पर क्लिक करें.
  • अब आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP के जरिए वेरीफिकेशन पूरा करें. इसके बाद ‘Apply' बटन पर क्लिक करते ही आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

कार्ड मिलने में कितना समय लगता है?

आवेदन करने के करीब 15 दिन बाद लाभार्थी अपने नजदीकी हरियाणा रोडवेज कार्यालय से ये कार्ड ले सकते हैं. लेने के लिए विभाग की ओर से भी SMS के जरिए तारीख की जानकारी दी जाती है.

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