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NPS से जुड़े बदलने वाले नियम जान लें, होगी 5 कैटगेरी में स्कीम्स, नए अकाउंट पर लगेगा 200 रुपये चार्ज

NPS की अलग-अलग स्कीम को कैटेगराइज किया है. इससे निवेशकों को फायदा होगा कि किसी भी स्कीम में इक्विटी या शेयरों में निवेश की हिस्सेदारी, रिस्क, फीस, रिटर्न जैसे जानकारी एक समान तरीके से पेश की जाएगी.

NPS से जुड़े बदलने वाले नियम जान लें, होगी 5 कैटगेरी में स्कीम्स, नए अकाउंट पर लगेगा 200 रुपये चार्ज
NPS में बदलाव
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में इनवेस्टमेंट करने वालों के लिए अच्छी खबर है. अब उनके लिए स्कीम चुनना आसान हो सकता है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS की अलग-अलग स्कीम को कैटेगराइज किया है. इससे निवेशकों को फायदा होगा कि किसी भी स्कीम में इक्विटी या शेयरों में निवेश की हिस्सेदारी, रिस्क, फीस, रिटर्न जैसे जानकारी एक समान तरीके से पेश की जाएगी.

200 रुपये का वन टाइम फीस

इसके अलावा एक और बदलाव किया गया है. जिसमें 1 अक्टूबर से प्वॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) के द्वारा नया NPS अकाउंट खुलवाने पर प्रत्येक Permanent Retirement Account Number (PRAN) के लिए 200 रुपये का One Time रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा. बताया गया है कि यह राशि एक अकाउंट से नहीं काटी जाएगी. यह हर तिमाही 50 रुपये के हिसाब से यूनिट रद्द करके इस फीस की वसूली केंद्रीय रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी CRA करेगी. इसके बाद तिमाही के अलगे महीने राशि को PoP को दी जाएगी.

किन 5 कैटगरी में बांटी जाएगी स्कीम

बीते 28 अगस्त को PFRDA ने अपने जारी किए गए सर्कुलर में NPS योजना की नई कैटेगरी तय की है. नई व्यवस्था में मुख्य रूप से शेयरों में निवेश की हिस्सेदारी के आधार पर योजना को 5 कैटेगरी में रखा जाएगा. 

  • पहली कैटगरी- 80 से 100 प्रतिशत शेयर- Very High Risk
  • दूसरी कैटगरी- 60 से 80 प्रतिशत शेयर- High Risk
  • तीसरी कैटगरी- 35 से 60 प्रतिशत शेयर- Medium Risk
  • चौथी कैटगरी- 10 से 35 प्रतिशत शेयर- Relatively Low Risk 
  • पांचवी कैटगरी- 0 से 10 प्रतिश शेयर- Debt-Funded Investment

इन कैटगरियों में रिस्क को समझने में आसानी होगी और स्कीम चुनने में भी आसानी होगी कि पैसा मार्केट में कितना लगाया जा सकता है.

नए तरीके से दिखेगी NPS स्कीम

अब NPS प्लेटफॉर्म पर तय क्रम से स्कीम के बारे में जानकारी दिखानी होगी. स्कीम के प्रकार, कैटेगरी इससे जुड़े पेंशन फंड की जानकारी हासिल कर सकेंगे. इंवेस्टर इन बातों के आधार पर स्कीम की कंपेयर कर सकेंगे. स्कीम नेम, पेंशन फंड, लॉन्च डेट, हिस्टोरिकल रिटर्न्स, बेंचमार्क, बेंचमार्क का रिटर्न्स, चार्जेज, रिस्कोमीटर. नए नियम का मकसद इंवेस्टर्स को स्कीम की पूरी तस्वीर दिखाना है. 

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