अगर आप बिहार में अक्सर सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है. बिहार में राज्य राजमार्गों (State Highways) पर सफर करना अब महंगा होने जा रहा है. राज्य सरकार ने स्टेट हाईवे की बेहतर देखरेख और रख-रखाव के लिए टोल टैक्स वसूलने के नियम को मंजूरी दे दी है. यह अहम फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया है. इन टोल टैक्सों के लिए अलग-अलग दर संचालित की गई हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस गाड़ी को कितना टोल टैक्स देना होगा और मंथली पास कितने में बनेगा.
क्या होंगी टोल टैक्स की दरें?
विभाग ने अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों के लिए टोल टैक्स की दरें तय की हैं.
- निजी और छोटे वाहन: 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से टैक्स देना होगा.
- कमर्शियल और बड़े वाहन: 8 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से टैक्स देना होगा.
- कृषि जैसे वाहनों पर टोल टैक्स की छूट होगी.
रोज आने-जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधा
रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए विभाग ने पास की व्यवस्था भी की है. विभाग ने 2500 रुपये सालाना के दर से पास की भी व्यवस्था की है. आसान भाषा में कहें तो जो लोग राज्य में लगातार सफर करते हैं उनके लिए 2500 रुपये में 1 साल का परमिट मिलेगा. वहीं, 1 महीने की परमिट के लिए 250 रुपये देने होंगे.
बिहार की सड़कों के लिए महत्वपूर्ण फैसला
बिहार सरकार के पद निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा है कि यह फैसला बिहार की सड़कों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है. उन्होंने आगे कहा कि राज्य की सड़कों को अच्छी बनाने और उसके मेंटेनेंस को पूरा करने के लिए इस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा. साथी उन्होंने यह भी कहा है कि अब राज्य में फ्री में जो सुविधाएं मिलती है उसे बंद होना चाहिए.
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