बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में जांच के लिए मुंबई गए बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटाइन किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. विनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटीन करने के खिलाफ गुरुवार रात को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में आईपीएस अफसर को तुरंत रिहा कराने की मांग की गई है. लेकिन BMC ने शुक्रवार सुबह विनय तिवारी को छोड़ने के आदेश जारी कर दिए, हो सकता है कि सुशांत मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा अफसर को क्वारंटीन करने पर सवाल उठाने के बाद से फैसला किया गया हो.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैबियस कॉरपस याचिका में कहा गया है कि मुंबई में अफसर को सुशांत सिंह की मौत के मामले की जांच करने की बजाए क्वांरटीन कर दिया गया जो कि अवैध हिरासत है. याचिका में कहा गया कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) IPS अधिकारी का "वर्चुअल हाउस अरेस्ट" उनके मौलिक अधिकारों का हनन और विपरीत है. क्योंकि 14 दिनों क्वाटराइन के दिशा-निर्देश उनके लिए लागू नहीं होता. सुप्रीम कोर्ट में याचिका सामाजिक कार्यकर्ता नलिन एम मिश्रा ने दाखिल की है.
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उधर बीएमसी ने आज आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन के 7 दिन के अंदर मुंबई से बाहर जाने के आदेश दे दिए हैं. इसमें लिखा है कि वह अपने क्वारंटाइन के 7 दिन पूरे होने यानि 8 अगस्त तक पटना वापस लौट सकते हैं.
बता दें कि 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था, "बिहार पुलिस के अधिकारी को क्वॉरंटाइन करने का अच्छा संदेश नहीं गया है. मुंबई पुलिस की पेशेवर रूप से एक अच्छी छवि है." बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई स्थानांतरित की मांग करते हुए शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर की है. एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर कथित तौर से सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है.
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शीर्ष न्यायालय ने कहा कि बिहार, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और सुशांत सिंह राजपूत के पिता को रिया चक्रवर्ती की याचिका पर तीन दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है. सभी पक्षों को तीन दिन में रिया की याचिका पर जवाब दाखिल करना है. याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी.
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