विज्ञापन
This Article is From Sep 16, 2021

सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की हुसैन सागर झील में ‘आखिरी बार’ मूर्ति विसर्जन की दी मंजूरी

पीठ ने अगले साल के लिए शपथपत्र देने का निर्देश देते हुए कहा, ‘दलीलों पर गौर करते हुए हम इस बार आखिरी बार इस झील को मूर्तियों के विसर्जन के लिए इस्तेमाल की अनुमति देते हैं.’

सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की हुसैन सागर झील में ‘आखिरी बार’ मूर्ति विसर्जन की दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम आखिरी बार हुसैन सागर झील को मूर्तियों के विसर्जन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं
नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तेलंगाना प्राधिकारियों को हैदराबाद की हुसैन सागर झील (Hussain Sagar Lake) में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी भगवान ‘गणेश की प्रतिमाओं' (PoP Ganesh Idols) के ‘आखिरी बार' विसर्जन की बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी. मुख्य न्यायाधीश (CJI)एन वी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि हैदराबाद शहर में यह बार-बार आने वाली समस्या है और कई निर्देश देने के बावजूद राज्य सरकार ने वहां मूर्तियों के विसर्जन पर रोक तथा प्रदूषण पर लगाम लगाने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया.

SC ने सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता की दलीलों पर विचार के बाद यह आदेश दिया. मेहता ने कहा कि झील में प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं और विसर्जन के तुरंत बाद प्रतिमाओं को क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया जाएगा और उन्हें ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थलों पर ले जाया जाएगा.

पीठ ने अगले साल के लिए शपथपत्र देने का निर्देश देते हुए कहा, ‘दलीलों पर गौर करते हुए हम इस बार आखिरी बार इस झील को मूर्तियों के विसर्जन के लिए इस्तेमाल की अनुमति देते हैं.' गौरतलब है कि तेलंगाना हाईकोर्ट  ने 13 सितंबर को हुसैन सागर झील तथा शहर में ऐसे अन्य जलाशयों में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगाने के अपने आदेश में सुधार करने से इनकार कर दिया था.

- - ये भी पढ़ें - -
* भारत में पिछले 24 घंटे में नए COVID-19 केसों में लगभग 12.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी
* सीएम योगी का ट्वीट- नौकरी नीलाम करेंगे तो घर नीलाम कर देंगे- यूजर्स बोले- पहले दे तो दीजिए
* Video: "घाटी में रहने वाले सभी हिंदू कश्मीरी पंडित नहीं हैं": जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com