नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति की सिफारिशों में से मनमुताबिक 'नाम छांटने' के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. SC ने इसके साथ ही सरकार को नियुक्तियों के लिए दो हफ्ते की समयसीमा दी है. मामले पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश (CJI) ने कहा, 'नियुक्ति पत्रों (Appointment letters) के साथ वापस आइए. यदि किसी को नियुक्ति नहीं हुई है तो इसका कारण बताइए. 'उन्होंने कहा, 'मैंने NCLT की नियुक्तियां देखी हैं. बहुत अधिक सिफारिशें की गईं लेकिन नियुक्तियों में मनमुताबिक तरीके से नाम छांटे गए. यह किस तरह का चयन है. ऐसा ही ITAT सदस्यों के साथ किया गया. '