विज्ञापन

अनिल अंबानी आज ईडी के सामने पेश होंगे, कुर्क हो चुका है 3700 करोड़ का बंगला

उद्योगपति अनिल अंबानी से कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर सकता है. एक दिन पहले ही ईडी ने मुंबई में उनका 3700 करोड़ रुपये कीमत का पाली हिल्स का मकान अटैच किया था

अनिल अंबानी आज ईडी के सामने पेश होंगे, कुर्क हो चुका है 3700 करोड़ का बंगला
Anil Ambani ED
नई दिल्ली:

उद्योगपति अनिल अंबानी गुरुवार को ईडी की पूछताछ में शामिल हो सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, वो सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचेंगे. एक दिन पहले ही ईडी ने मुंबई में उनका पाली हिल्स का घर अस्थाई रूप से अटैच किया था.बंगले की कीमत 3700 करोड़ रुपये से ज्यादा है.कुर्की की ये कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से की गई थी. प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने घर की कीमत करीब 3716 करोड़ रुपये बताई थी. ईडी के अनुसार, अनिल अंबानी और उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ अब तक कुल अटैचमेंट का एक्शन 15 हजार करोड़ से ज्यादा हो चुका है.

खंडपीठ ने 3 बैंक और कंसल्टेंट कंपनी बीडीओ इंडिया एलएलपी की दिसंबर 2025 में पारित सिंगल बेंच के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया था. एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए खंडपीठ ने इसे अवैध बताया था. अनिल अंबानी के वकीलों ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि इस आदेश पर रोक लगाई जाए ताकि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकें. हालांकि कोर्ट ने यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया.अंबानी एवं उनकी कंपनी को अंतरिम राहत देने वाले आदेश को बैंकों ने पिछले महीने चुनौती दी थी. उस आदेश में  आरबीआई नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा गया था कि बैंक की नींद सालों बाद खुली है.

ये भी पढ़ें -  अनिल अंबानी का घर हुआ कुर्क, ईडी ने की कार्रवाई - सूत्र

सिंगल बेंच ने आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के एक्शन पर रोक लगाते हुए कहा था कि ये त्रुटिपूर्ण ‘फोरेंसिक ऑडिट' के आधार पर है. ये रिजर्व बैंक के अनिवार्य दिशानिर्देशों का उल्लंघनहै. बैंकों ने कहा कि जिस फोरेंसिक ऑडिट के आधार पर खातों को ‘धोखाधड़ी' वाला चिन्हित किया गया, वह कानूनी तौर पर वैध था. उसमें धन की हेराफेरी एवं दुरुपयोग के गंभीर नतीजे सामने आए हैं, जो बीडीओ इंडिया एलएलपी द्वारा पेश रिपोर्ट में दर्ज है.

बैंकों ने कहा कि अंबानी ने सिंगल बेंच के समक्ष फोरेंसिक ऑडिट को तकनीकी आधार पर चुनौती दी थी. दो जजों वाली बेंच ने एकल पीठ के अंतरिम आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था.अनिल अंबानी ने एकल पीठ के बैंकों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी. इनमें उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को 'धोखाधड़ी खाता' वर्गीकृत करने का प्रस्ताव था.

ये भी पढ़ें - बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल अंबानी को झटका, बैंकों को कार्रवाई की इजाजत दी
 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com