प्रवासी मजदूरों के मामले में महाराष्‍ट्र और दिल्‍ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

अदालत ने कहा कि हलफनामों को न दाखिल करने से संकेत मिलता है कि महाराष्ट्र और दिल्ली अदालती आदेशों को लागू करने में दिलचस्पी नहीं रखते

प्रवासी मजदूरों के मामले में महाराष्‍ट्र और दिल्‍ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली:

प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्‍ट्र और दिल्‍ली सरकार को प्रवासियों के मुद्दों पर जवाब दाखिल न करने पर फटकार लगाई है. अदालत ने कहा कि हलफनामों को न दाखिल करने से संकेत मिलता है कि महाराष्ट्र और दिल्ली अदालती आदेशों को लागू करने में दिलचस्पी नहीं रखते. महाराष्ट्र और दिल्ली में काम करने वाले प्रवासियों की अधिकतम संख्या है. 

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासियों के कल्याण पर आदेश पारित करते हुए राज्यों को प्रवासियों की संख्या, उनके कौशल, रोजगार की प्रकृति, प्रवासियों के लिए योजनाओं पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. 

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सुनवाई के दौरान पता चला कि महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है.