सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने दिनांक 20 जुलाई, 2022 (जो 21 जुलाई, 2022 को उपलब्ध हुआ) के आदेश में कहा है कि NDTV के संस्थापकों राधिका एवं प्रणय रॉय के ख़िलाफ़ ये आरोप "कपोलकल्पना", "सामने आए साक्ष्यों के कतई विरुद्ध" तथा "पूरी तरह गलत" हैं कि उन्होंने वर्ष 2009-10 में लिए गए एक पर्सनल लोन के ज़रिये न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड का नियंत्रण छोड़ दिया था.