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सिक लीव पर रहते हुए कर्मचारी ने चल लिए 16 हज़ार कदम, कंपनी ने नौकरी से निकाला, जानें फिर क्या हुआ...

चीन में एक शख्स को बीमारी की छुट्टी (Sick Leave) के दौरान 16,000 कदम चलने पर कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया. बाद में कोर्ट ने कंपनी को गैरकानूनी बर्खास्तगी का दोषी ठहराया और मुआवजा देने का आदेश दिया.

सिक लीव पर रहते हुए कर्मचारी ने चल लिए 16 हज़ार कदम, कंपनी ने नौकरी से निकाला, जानें फिर क्या हुआ...
बीमारी की छुट्टी पर कर्मचारी ने चल लिए 16 हज़ार कदम, कंपनी ने नौकरी से निकाला

चीन के जिआंगसु प्रांत में रहने वाले एक शख्स चेन को कंपनी ने Sick Leave के दौरान ज्यादा चलने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया. मामला 2019 का है, जब चेन ने पहले पीठ दर्द और फिर पैर में दर्द की वजह से मेडिकल लीव ली थी. उन्होंने अस्पताल से प्रमाणपत्र भी जमा किया था, जिसे कंपनी ने मंज़ूरी दी.

बार-बार बढ़ती गई छुट्टियां

एक महीने के आराम के बाद चेन ने फिर से काम शुरू किया, लेकिन आधे दिन बाद ही फिर से छुट्टी मांग ली. इस बार उन्होंने पैर में दर्द का हवाला दिया. डॉक्टर ने उन्हें एक हफ्ते आराम करने की सलाह दी, लेकिन चेन ने छुट्टी और बढ़ा दी.

कंपनी को हुआ शक, मांगे दस्तावेज़

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, लंबी छुट्टियों को देखते हुए कंपनी ने चेन से अस्पताल के दस्तावेज़ जमा करने के लिए कहा. जब वह कंपनी पहुंचे, तो सुरक्षा गार्ड ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया. कुछ दिनों बाद कंपनी ने उन्हें अनुपस्थित रहने और बीमारी को गलत तरीके से दिखाने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया.

लेबर कोर्ट में पहुंचा मामला

नौकरी से निकाले जाने के बाद चेन ने लेबर आर्बिट्रेशन में शिकायत दर्ज की. जांच के बाद प्राधिकरण ने चेन के पक्ष में फैसला सुनाया और कंपनी को 1,18,779 युआन (करीब 14.8 लाख रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया.

कंपनी ने दिखाया 16,000 कदमों का सबूत

कंपनी ने अदालत में अपील की और सबूत के तौर पर सर्विलांस फुटेज और मोबाइल ऐप के डेटा दिखाए, जिसमें चेन को उसी दिन कंपनी के आसपास दौड़ते हुए और 16,000 कदम चलते हुए दिखाया गया था. कंपनी ने दावा किया कि यह बीमारी का झूठा बहाना था.

बर्खास्तगी थी गैरकानूनी

चेन ने तर्क दिया कि उनके पास सभी मेडिकल रिपोर्ट और स्कैन थे, जो उनके दर्द की पुष्टि करते हैं. अदालत ने अंततः माना कि कंपनी का फैसला अनुचित था और उसे गैरकानूनी बर्खास्तगी का दोषी ठहराते हुए मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा.

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