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'लापता' इमरान खान पर पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा बवाल, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कर्फ्यू लगा

इमरान खान की पार्टी PTI, उसके नेता और परिजन उनके जिंदा होने का सबूत मांग रहे हैं. PTI के संस्थापक इमरान खान से लगातार आठवीं बार मुलाकात से इनकार किए जाने के बाद पार्टी और परिवार प्रदर्शन कर रहा है. शहबाज सरकार और पाक आर्मी इससे डरी हुई है.

'लापता' इमरान खान पर पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा बवाल, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कर्फ्यू लगा
इमरान खान की पार्टी PTI, उसके नेता और परिजन उनके जिंदा होने का सबूत मांग रहे हैं.
  • पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की स्थिति को लेकर उनकी पार्टी और परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है
  • इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुरक्षा कारणों से धारा लागू कर कर्फ्यू लगाया गया है
  • पीटीआई समर्थक रावलपिंडी जेल के बाहर धरने पर हैं और पार्टी ने विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कहां और कैसे हैं... इसी सवाल पर पूरा पाकिस्तान उबल पड़ा है. इमरान की स्थिति को लेकर उनकी पार्टी PTI और उनके परिवार का संदेह गहराता नजर आ रहा है. अफगानिस्तान के दावे के बाद से इमरान खान की कथित हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है और इसने सियासी तनाव का रूप ले लिया है. एक तरफ इमरान खान के दोनों बेटे बार-बार अपने पिता की हालत को लेकर गंभीर चिंता जाहिर कर रहे हैं तो वहीं PTI के नेता-कार्यकर्ता सेंट्रल जेल रावलपिंडी (अदियाला जेल) के बाहर इमरान खान के समर्थन में रात भर धरना कर रहे हैं. तनाव इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान के दो सबसे बड़े शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा है.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद जिला मजिस्ट्रेट की एक अधिसूचना में आदेश दिया गया कि इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र में दो महीने के लिए धारा 144 लागू की जाए, जबकि रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर की एक अन्य अधिसूचना में  सोमवार को धारा 144 लगाने का आदेश दिया गया. रावलपिंडी में यह प्रतिबंध 3 दिसंबर तक लगाया जा रहा है.

धारा 144 लगाने का मतलब कर्फ्यू लगाना है. पाकिस्तान की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एक कानूनी प्रावधान है जो जिला प्रशासन को एक सीमित अवधि के लिए किसी क्षेत्र में चार या अधिक लोगों की सभा को प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है. कर्फ्यू लगाकर शहबाज सरकार इमरान खान के समर्थकों को जमा होने से रोकना चाहती है.

 इस्लामाबाद प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आदेश "रेड जोन सहित जिला इस्लामाबाद की राजस्व सीमा के भीतर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों की सभी प्रकार की सभाओं, जुलूसों/रैलियों और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाता है". अधिसूचना में कहा गया है कि "ऐसी प्रकार की अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करना आवश्यक है जो सार्वजनिक शांति, शांति और कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए खतरा पैदा करती हैं".

इससे पहले सोमवार, 1 दिसंबर को PTI की संसदीय समिति ने कहा कि पार्टी संस्थापक इमरान खान के साथ लगातार मुलाकात की मंजूरी नहीं देने के खिलाफ पार्टी मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी. बता दें कि 72 वर्षीय इमरान अगस्त 2023 से जेल में हैं, उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराया गया है.

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