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This Article is From Mar 28, 2022

Aadhaar-PAN Linking : डेडलाइन सिर पर, कहीं देना न पड़ जाए 10,000 रुपये का जुर्माना, तुरंत कर लें ऐसे लिंक

PAN-Aadhaar Linking Deadline : सरकार ने इसके पहले ये डेडलाइन काफी बार बढ़ाई है, ऐसे में बहुत संभव है कि आपने अपने ये दोनों दस्तावेज आपस में लिंक करा लिए होंगे. लेकिन अगर आपने अभी तक ये बहुत जरूरी काम पूरा नहीं किया है तो जल्द से जल्द लिंकिंग करा लीजिए.

Aadhaar-PAN Linking : डेडलाइन सिर पर, कहीं देना न पड़ जाए 10,000 रुपये का जुर्माना, तुरंत कर लें ऐसे लिंक
PAN Card Linking : पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने (PAN card-Aadhaar Linking) की आखिरी तारीख सिर पर आ गई है. सरकार ने इसके पहले ये डेडलाइन काफी बार बढ़ाई है, ऐसे में बहुत संभव है कि आपने अपने ये दोनों दस्तावेज आपस में लिंक करा लिए होंगे. लेकिन अगर आपने अभी तक ये बहुत जरूरी काम पूरा नहीं किया है तो जल्द से जल्द लिंकिंग करा लीजिए. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 तय की है. तो अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो 31 मार्च 2022 तक लिंक करा लें. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के अनुसार आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ 31 मार्च, 2022 तक लिंक कर सकते हैं. जो लोग इस बात से अनजान हैं उन्हें बता दें कि साल 2017 में सीबीडीटी ने घोषणा की थी कि हर भारतीय नागरिक को अपने पैन को आधार से लिंक कराना होगा. 

अगर आपका आधार कार्ड आपके पैन अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. इसलिए जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाएं.

31 मार्च तक लिंक नहीं कराया तो देना होगा जुर्माना 

31 मार्च 2022 तक पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन तय की गई है. ऐसे में अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो अपने डाक्यूमेंट्स को लिंक करा लें. अगर आपने पैन को आधार से लिंक डेडलाइन के पहले नहीं कराया तो आपको 10 हज़ार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो 31 मार्च तक अपने दस्तावेज को लिंक करवा लें ताकि आपको 10,000 रुपये का जुर्माना न भरना पड़े.

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इस तरह चेक करें कि Aadhaar-PAN लिंक है या नहीं

  •  सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाएं.
  • यहां आपको 'Link Base स्टेटस' का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें.
  • इसके बाद अगला पेज खुलेगा जहां आपको अपना आधार और पैन नंबर दर्ज करना है और लिंक स्टेटस पर क्लिक करना है.
  • क्लिक करते ही स्क्रीन पर दिख जायेगा कि आधार-पैन लिंक है या नहीं.

ये भी पढ़ें : रेलवे स्टेशन पर भी बन जाएगा PAN Card, वोटर कार्ड से लेकर बिजली बिल तक; Railwire Saathi करेगा सारे काम

आधार-पैन से ऐसे ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट  incometax.gov पर विज़िट करें.
  • उनके पास लिंक बेस का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें फिर एक नया पेज खुल जायेगा.
  • यहां आपको आधार कार्ड में पैन नंबर, आधार नंबर और नाम मिलेगा, इस लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आयकार विभाग आपके लिंक का प्रोसेस शुरू करेगा.

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