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Maharashtra SIR Draft List से 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता गायब, जानें कैसे जुड़वा सकते हैं नाम

महाराष्ट्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. दरअसल, राज्य के 2.06 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम इस सूची में शामिल नहीं हैं. तो 30 सितंबर तक Form 6, 7 और 8 भरकर आप अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं. जानें पूरा तरीका.

Maharashtra SIR Draft List से 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता गायब, जानें कैसे जुड़वा सकते हैं नाम
 महाराष्ट्र ड्राफ्ट वोटर लिस्ट: 2.06 करोड़ नाम गायब, जानिए मुख्य वजह
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Maharashtra Voter List 2026: महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की ओर से कराए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने सबको चौंका दिया है. दरअसल, इस प्रक्रिया के बाद राज्य के 2 करोड़ 6 लाख 88 हजार 487 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में गायब हैं. यह संख्या राज्य के कुल 9.78 करोड़ मतदाताओं का लगभग 21.14 प्रतिशत है.

महाराष्ट्र के संशोधित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7.71 करोड़ से अधिक मतदाता शामिल हैं, जिनमें लगभग 3.95 करोड़ पुरुष, 3.75 करोड़ महिलाएं और 3,087 थर्ड जेंडर मतदाता दर्ज हैं.

इन वजहों से कट गए नाम

कुछ लोग अपने पंजीकृत पते पर नहीं मिले.

बहुत से मतदाता दूसरे स्थान या शहर में शिफ्ट हो गए हैं.

काफी लोगों की मौत हो चुकी है.

कुछ लोगों के पास डुप्लीकेट वोटर आईडी थे.

कई लोगों ने गणना फॉर्म जमा नहीं किया था.

इन जिलों में सबसे ज्यादा नाम कटे

 पुणे: लगभग 28.6 लाख

 ठाणे: 28.5 लाख

 मुंबई सबअर्बन: 26.5 लाख

 नागपुर: 14.43 लाख

 नासिक: 10.27 लाख

 मुंबई सिटी : 9.5 लाख

 नाम जुड़वाने या सुधारने के लिए कौन सा फॉर्म भरें?

SIR के दौरान जिन लोगों के नाम कट गए हैं. चुनाव आयोग ने उन सभी पात्र मतदाताओं को एक और मौका दिया है, जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हैं. ऐसे लोग अपनी स्थिति के मुताबिक नीचे बताए गए फॉर्म भरकर एक बार फिर से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं.
 

  • फॉर्म 6: अगर आपका नाम कट गया है या आप पहली बार नए मतदाता के रूप में नाम जोड़ना चाहते हैं.
  • फॉर्म 7: आपको अगर किसी अयोग्य या डुप्लीकेट नाम पर आपत्ति दर्ज करानी है.
  • फॉर्म 8: आपको अपने नाम, पते, आयु, लिंग या फोटो में किसी प्रकार का संशोधन या शिफ्टिंग करानी है.

नाम जोड़ने के लिए ऐसे करें आवेदन

वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं. इसकी पूरी प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी नीचे दी गई है.

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in को खोलें.

अपने मोबाइल नंबर की सहायता से नया अकाउंट रजिस्टर करें या अपने पुराने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें.

मुख्य पृष्ठ पर New Voter Registration अनुभाग में जाकर Form 6 का चयन करें.

फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें जैसे आपका नाम, वर्तमान पता, परिवार के सदस्यों का ब्योरा और यदि पुराना वोटर कार्ड उपलब्ध हो तो उसका नंबर.

निर्धारित स्थान पर अपने आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रति अपलोड करें.

आवेदन सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर एक Reference ID मिलेगी. इसे संभालकर रखें, जिससे आप बाद में अपने आवेदन की स्थिति (Status) जांच सकें.

आवश्यक दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज की हालिया रंगीन फोटो
  • उम्र और पहचान का प्रमाण जैसे जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, या 10वीं का प्रमाण पत्र की कॉपी.
  •  निवास स्थान का प्रमाण जैसे बिजली या पानी का बिल, राशन कार्ड, या पासपोर्ट की कॉपी.

ऑफ लाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • अपने क्षेत्र के पोलिंग स्टेशन या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जाएं.
  • BLO से नि:शुल्क Form 6 लें या पोर्टल से डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लें.
  • फॉर्म में सभी विवरण सही सही भरें और अपने दस्तावेजों व फोटो की स्व प्रमाणित प्रतियों को इसके साथ संलग्न करें.
  • पूरी तरह भरे हुए फॉर्म को BLO के पास या अपने नजदीकी मतदाता पंजीकरण केंद्र में जमा कर दें.

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एसआईआर से जुड़ी अहम तारीख

  • दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समयसीमा : 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026
  • दावों और आपत्तियों की जांच व निस्तारण अवधि:  31 अगस्त से 29 अक्टूबर 2026
  • फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन: 4 नवंबर 2026

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