- दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47.7 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं.
- जिनका नाम हट गया है, वे 30 सितंबर 2026 तक फॉर्म 6 भरकर फिर से मतदाता सूची में नाम जोड़ सकते हैं.
- ऑनलाइन आवेदन के लिए voters.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर फॉर्म 6 भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
Delhi SIR Draft List 2026: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (Draft Voter List) जारी होने के बाद 47.7 लाख के करीब मतदाताओं (Voters) के नाम लिस्ट से गायब हैं. हालांकि, उनके लिए राहत की खबर ये है कि ऐसे लोग 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों तरह से 6 भरकर अपना नाम दोबारा वोटर लिस्मेंट में जुड़वा सकते हैं.
नाम जोड़ने के लिए Online आवेदन की प्रक्रिया
चुनाव आयोग के आफिसियल पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं.
मोबाइल नंबर की मदद से नया अकाउंट बनाएं या मौजूदा क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करें.
होमपेज पर New Voter Registration विकल्प में जाकर फॉर्म छ का चयन करें.
फॉर्म में अपना नाम, वर्तमान पता, परिवार के सदस्य की जानकारी और पुराने वोटर आईडी कार्ड का नंबर दर्ज करें.
वोटर आईडी कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
फॉर्म जमा करने के बाद जनरेट हुए Reference ID को सुरक्षित रखें, ताकि आप आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकें.
फॉर्म 6 के लिए जरूरी दस्तावेज
हालिया पासपोर्ट साइज फोटो.
आयु और पहचान प्रमाण पत्र.
निवास प्रमाण पत्र या बिजली, पानी बिल, पासपोर्ट की कॉपी
ऑफ लाइन ऐसे करें आवेदन
अपने नजदीकी पोलिंग बूथ क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर से मिलें.
BLO से निशुल्क Form 6 लें या इसे पोर्टल से प्रिंट कर लें.
भरे हुए फॉर्म के साथ अपने पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और फोटो की स्वप्रमाणित की कॉपी अटैच करें.
फॉर्म और संबंधित दस्तावेज बीएलओ के पास या नजदीकी मतदाता पंजीकरण केंद्र में जमा कराएं.
SIR से जुड़ी अहम तारीखें
दावे और आपत्तियां दर्ज करने की लास्ट डेट: 30 सितंबर 2026
दावों के निस्तारण की अवधि: 29 अक्टूबर 2026 तक
फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन: 04 नवंबर 2026
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फॉर्म जमा करने के बाद वोटर सर्विसेज पोर्टल या Voter Helpline App पर लगातार अपने एप्लीकेशन स्टेटस की जांच करते रहें. 4 नवंबर 2026 को अंतिम सूची जारी होने पर चेक करें कि आपका नाम उसमें है या नहीं है.
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