अगर आपकी एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी नहीं आ रही है तो इसका कारण बायोमेट्रिक आधार अथांटिकेशन न होना हो सकता है.तेल एवं गैस कंपनियों ने एलपीजी ग्राहकों के लिए आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ केवाईसी अनिवार्य कर दी है. अगर आपने भी केवाईसी नहीं कराई तो एलपीजी सब्सिडी पर अटक सकती है, लेकिन सिलेंडर की डिलीवरी नहीं रुकेगी.दिवाली के दौरान प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर भी यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में मिलता है.एलपीजी ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी आधार e-KYC न होने से सामान्य सब्सिडी पर रोक के साथ उज्ज्वला योजना के फ्री सिलेंडर अटक सकता है.
e-KYC नहीं तो सब्सिडी नहीं (LPG Subsidy E-KYC Online)
अगर ग्राहक तय समयसीमा में e-KYC नहीं कराएगा तो बैंक खाते में उसकी एलपीजी सब्सिडी को अस्थायी तौर पर रोक दिया जाएगा.ग्राहक को एलपीजी सिलेंडर का पूरा बाजार मूल्य देना होगा.प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली प्रति सिलेंडर सब्सिडी (300) सिर्फ तभी बैंक खाते में आएगी जब लाभार्थी का बायोमेट्रिक अथांटिकेशन पूरा होगा. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में महिला उज्ज्वला लाभार्थियों को दिवाली, होली पर फ्री सिलेंडर मिलता है. इसके लिए बायोमेट्रिक e-KYC को अनिवार्य रखा गया है. ई-केवाईसी न होने पर सब्सिडी रुक सकती है. उपभोक्ता के e-KYC करते ही रोकी गई सब्सिडी दोबारा आने लगती है.
बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कैसे करें
- घर बैठे मोबाइल ऐप से: एलपीजी ग्राहक तेल कंपनी के IOCL, BPCL, HPCL ऐप का इस्तेमाल करें
- Indane ONE, Hello BPCL, HP Pay का यूज करें
- UIDAI के Aadhaar FaceRD ऐप से भी चेहरे की पहचान से e-KYC संभव
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— Bharat Petroleum LPG (@BPCLLPG) October 14, 2026
सिलेंडर डिलीवरी के वक्त ई-केवाईसी
- डिलीवरी बॉय गैस सिलेंडर देने आए तो वह अपनी बायोमेट्रिक मशीन या मोबाइल ऐप से उपभोक्ता का फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन कर सकता है
- अपनी गैस एजेंसी पर आधार कार्ड और गैस पासबुक लेकर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करा सकते हैं
ई-केवाईसी के क्या फायदे
इससे करोड़ों फर्जी, डुप्लीकेट और अवैध गैस कनेक्शनों की पहचान कर निष्क्रिय
घरेलू सब्सिडी वाले का होटलों, ढाबों जैसी जगहों पर इस्तेमाल पर रोकॉ
डीबीटी के तहत सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में पहुंचेगी
गैस सिलेंडर की आपूर्ति का संकट नहीं रहेगा
LPG उपभोक्ताओं की केवाईसी को चुनौती
दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर से घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी के साथ रिफिल बुक करने हेतु बायोमेट्रिक आधार अथांटिकेशन को अनिवार्य बनाने के फैसले को चुनौती दी गई है.अधिवक्ता पुलकित लूथरा की जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार,पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियों को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. 75 फीसदी दिव्यांगता से ग्रस्त याचिकाकर्ता ने कहा है कि अनिवार्य बायोमेट्रिक में आंख की पुतली और अन्य तरह की दिव्यांगता वाले लोगों को इससे परेशानी हो रही है. जिन बुजुर्गों की उंगलियों के निशान मिट गए हैं, उन्हें भी समस्या हो रही है. सरकार ने इसे सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी बताया और दिव्यांगों की जरूरतों का ध्यान रखने का भरोसा भी दिया.
तेल कंपनियों को नोटिस
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने HPCL, IOCL, BPCL को 17 सितंबर को पत्र भेजा था और उसमें उन उपभोक्ताओं के LPG रिफिल को रोकने की बात कही थी, जिन्होंने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या आधार वेरीफिकेशन पूरा नहीं किया है. जो उपभोक्ता ऐसा नहीं कराना चाहते, उनको सिर्फ 5 किलो या 10 किलो के सिलेंडरों में और बाजार मूल्य पर ही LPG सीमित करने का प्रस्ताव है. दावा किया गया है कि इससे 3.16 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं.
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