Income Tax Return Filing Rules
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फ्री इलाज से लेकर Pension पर Tax छूट तक, सरकार सीनियर सिटिजन को देती है कई सुविधाएं, जानें सब कुछ
- Thursday October 17, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
सिर्फ मुफ्त इलाज ही नहीं, सरकार वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए कई अन्य लाभकारी योजनाएं भी चला रही हैं. इनमें पेंशन पर टैक्स छूट, निवेश योजनाएं पर ज्यादा ब्याज दर (Interest Rate) और आयकर (Income Tax) छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं.
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ITR Filing 2024: न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कैसे करें? जानें ये आसान तरीका
- Tuesday July 23, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Income Tax Rules: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स लायबलिटी की तुलना जरूर कर लें. टैक्स लायबलिटी कैलकुलेशन के लिए Income Tax Calculator लिंक पर क्लिक करें.
- ndtv.in
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New Rules 2024: 1 जुलाई से देश भर में हुए ये बड़े बदलाव, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर
- Monday July 1, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Rules changing from 1st July 2024: आयकर विभाग ने 2023-24 वित्त वर्ष (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है.
- ndtv.in
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Rules Changes From 1st July 2023: कल से होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, आपकी जेब पर सीधा पड़ेगा असर
- Friday June 30, 2023
- Written by: अनिशा कुमारी
Rules Changes From 1st July 2023: इनकम टैक्स फाइल (Income tax Return Filing) करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. हर साल टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल (ITR Filing) करना पड़ता है. ऐसे में अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो इसे समय रहते फाइल कर लें.
- ndtv.in
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नए ITR फॉर्म में विदेशी खातों से आय भी बतानी होगी, इनकम टैक्स रिटर्न पहले से जान लें ये नियम
- Sunday July 31, 2022
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
एक कर भुगतानकर्ता को एवाई 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करते समय 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच के बीच रखी गई सभी विदेशी संपत्तियों का विवरण देना आवश्यक है
- ndtv.in
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पीएफ के ब्याज पर भी लगता है इनकम टैक्स, जानें आयकर रिटर्न भरने में क्या बरतें सावधानी
- Sunday July 31, 2022
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Income Tax Return : PF पर टैक्स की गणना लागू टैक्स स्लैब दरों के अनुसार की जानी है. एक व्यक्ति ब्याज आय से काटे गए टीडीएस के लिए टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है.
- ndtv.in
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ITR Filing : देरी से टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई नुकसान, जानें क्यों डेडलाइन से पहले भर देना चाहिए टैक्स
- Friday December 17, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR Filing Last Date : ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है. अगर किसी कारण से आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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सिर्फ मुफ्त इलाज ही नहीं, सरकार वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए कई अन्य लाभकारी योजनाएं भी चला रही हैं. इनमें पेंशन पर टैक्स छूट, निवेश योजनाएं पर ज्यादा ब्याज दर (Interest Rate) और आयकर (Income Tax) छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं.
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ITR Filing 2024: न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कैसे करें? जानें ये आसान तरीका
- Tuesday July 23, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Income Tax Rules: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स लायबलिटी की तुलना जरूर कर लें. टैक्स लायबलिटी कैलकुलेशन के लिए Income Tax Calculator लिंक पर क्लिक करें.
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- Monday July 1, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
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- Written by: अनिशा कुमारी
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- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Income Tax Return : PF पर टैक्स की गणना लागू टैक्स स्लैब दरों के अनुसार की जानी है. एक व्यक्ति ब्याज आय से काटे गए टीडीएस के लिए टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है.
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