15 सितंबर के बाद ITR फाइल करने पर कितनी पेनल्टी लगेगी?
Story created by Renu Chouhan
15/09/2025 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी.
Image Credit: MetaAI
लेकिन अगर आपको इस तारीख तक भी अपना ITR फाइल नहीं किया है तो आपको पैनल्टी देनी होगी.
Image Credit: Unsplash
यानी अगर आप 15 सितंबर के बाद ITR फाइल करते हैं तो यह belated return माना जाएगा. इसके लिए लेट फीस देनी होगी.
Image Credit: Unsplash
ये पैनल्टी या लेट फीस आपकी आय पर निर्भर करेगी, जो कि इस प्रकार है.
Image Credit: Unsplash
1. जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा है उन्हें 5000 रुपये लेट फीस लगेगी.
Image Credit: Unsplash
2. जिनकी आय 5 लाख तक है उन्हें 1000 रुपये देना होगा.
Image Credit: Unsplash
3. इसके साथ ही देरी से फाइलिंग पर ब्याज भी लग सकता है और कुछ डिडक्शन का फायदा भी नहीं मिलेगा.
Image Credit: Unsplash
तो अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया तो तुरंत जरूरी डॉक्युमेंट्स इकट्ठा करें.
Image Credit: Unsplash
पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर लॉगिन करें और फाइलिंग पूरी करें. देर करने से ना सिर्फ जुर्माना लगेगा बल्कि कई फायदे भी हाथ से निकल जाएंगे.
Image Credit: incometax.gov.in
और देखें
ये वेट लॉस चाय अगर पी ली, तो XL से M हो जाएगा साइज़
iPhone या iPad...में i का मतलब क्या है?
अदरक का रस बालों में लगाने से क्या होता है?
गूगल पर कभी न सर्च करें ये 3 चीज़ें
Click Here