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Budget 2026: सरकार का बड़ा फैसला, अब अनजाने में टैक्स छिपाने पर नहीं होगी जेल, जानिए वित्त मंत्री ने क्यों कही ये बात

Union Budget 2026: वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक अप्रैल से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर किसी की आय में कोई गड़बड़ी मिलती है या अनजाने में टैक्स छिपाया जाता है तो सजा की बजाय केवल जुर्माना भरना होगा.

Budget 2026: सरकार का बड़ा फैसला, अब अनजाने में टैक्स छिपाने पर नहीं होगी जेल, जानिए वित्त मंत्री ने क्यों कही ये बात
बजट 2026
File Photo

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने रविवार को पेश किए गए बजट 2026 में इनकम टैक्स से जुड़े बड़े सुधारों का ऐलान किया है. सरकार ने साफ किया है कि अब टैक्स देने वालों को अपराधी की नजर से नहीं देखा जाएगा. इस कदम के जरिए सरकार का उद्देश्य देश में भरोसे पर आधारित टैक्स व्यवस्था को मजबूत करना है, ताकि ईमानदारी से टैक्स देने वालों को राहत मिले और टैक्स सिस्टम को सरल और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके.

सजा की बजाय केवल जुर्माना

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक अप्रैल से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर किसी की आय में कोई गड़बड़ी मिलती है या अनजाने में टैक्स छिपाया जाता है तो सजा की बजाय केवल जुर्माना भरना होगा. इसके अलावा, जिन लोगों की विदेशों में अघोषित संपत्ति है, उन्हें सरकार अपनी गलती सुधारने के लिए 6 महीने का विशेष समय देगी. वह लोग एक खास प्रकटीकरण स्कीम के तहत अपनी संपत्ति की जानकारी देकर कानूनी दांवपेचों से बच सकते हैं. 

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न्यायालयों के पास कारावास को जुर्माने में बदलने का अधिकार

वित्त मंत्री ने अपने बजट 2026-27 भाषण में कहा, 'छोटे अपराधों पर केवल जुर्माना लगेगा. बाकी मामलों को अपराध की गंभीरता के हिसाब से वर्गीकृत किया जाएगा. इनमें केवल कारावास होगा, अधिकतम कारावास घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है, और न्यायालयों के पास इन्हें भी जुर्माने में बदलने का अधिकार होगा.' साथ ही वित्त मंत्री के कहा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के सामने अपील की अवधि के लिए करदाता पर जुर्माने की राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, चाहे अपील प्रक्रिया का परिणाम कुछ भी हो. इसके अलावा, अग्रिम भुगतान की राशि को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है और इसकी गणना केवल मूल कर मांग पर ही की जाएगी.

ITR और प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया भी आसान

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में बड़ी राहत दी है. अब आईटीआर में गलती होने पर इसे सुधारना आसान हो जाएगा और इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त समय देने का भी ऐलान किया है. अब करदाता मामूली फीस देर रिटर्न अपडेट कर सकेंगे. वहीं, सरकार ने प्रॉपर्टी खरीदने को भी काफी आसान बना दिया है. अगर आप किसी NRI से घर या जमीन खरीदते हैं तो पहले की तरह टैन नंबर की कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और बिना टैन के भी TDS कट सकेगा.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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