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Income Tax Refund: 63 लाख से ज्यादा लोगों का रिफंड अटका, जानिए क्या है देरी की वजह और कब तक आएगा पैसा

Income Tax Refund Delay:असेसमेंट ईयर 2025-26 में 63 लाख से ज्यादा लोगों का ITR अब तक प्रोसेस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनका रिफंड भी अटका हुआ है. 31 दिसंबर की डेडलाइन निकलने के बाद भी लाखों टैक्सपेयर्स अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं.

Income Tax Refund: 63 लाख से ज्यादा लोगों का रिफंड अटका, जानिए क्या है देरी की वजह और कब तक आएगा पैसा
Income Tax Refund Status: ITR रिफंड में देरी की ज्यादातर वजहें आपकी ही दी गई छोटी-छोटी गलतियां होती हैं .
नई दिल्ली:

अगर आपने समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया था और अब भी रोज बैंक अकाउंट चेक कर रहे हैं कि रिफंड आया या नहीं, तो आप अकेले नहीं हैं. असेसमेंट ईयर 2025-26 में 63 लाख से ज्यादा लोगों का ITR अब तक प्रोसेस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनका रिफंड भी अटका हुआ है. 31 दिसंबर की डेडलाइन निकलने के बाद भी लाखों टैक्सपेयर्स अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ना स्वाभाविक है.

कितने रिटर्न अब तक प्रोसेस हुए 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक,AY 2025-26 के लिए करीब 8.80 करोड़ ITR फाइल किए गए.इनमें से 8.66 करोड़ रिटर्न वेरिफाई हो चुके हैं और करीब 8.02 करोड़ रिटर्न प्रोसेस भी हो गए हैं

इसका मतलब है कि अभी भी लगभग 63 लाख रिटर्न प्रोसेसिंग में हैं, और इन्हीं मामलों में रिफंड मिलने में देरी हो रही है.

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह देरी परेशान करने वाली जरूर है, लेकिन कानूनी तौर पर गलत नहीं है.इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 143(1) के तहत, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिटर्न प्रोसेस करने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक का समय है.यानी कानून के हिसाब से विभाग अभी भी तय समय सीमा के अंदर ही काम कर रहा है.

रिटर्न प्रोसेस में देरी क्यों हो रही है? 

इस साल रिटर्न अटकने की कई वजहें सामने आई हैं:

1. डेटा मिसमैच 

अगर आपके ITR में दी गई जानकारी Form 26AS, AIS या TIS में मौजूद आंकड़ों से मेल नहीं खाती, तो आपका रिटर्न जांच के लिए रोक लिया जाता है. इसी वजह से उसे प्रोसेस होने में ज्यादा समय लग जाता है.

2. हाई वैल्यू रिफंड 

जिन लोगों ने ज्यादा रिफंड क्लेम किया है या फॉर्म-16 से अलग HRA, 80C जैसे डिडक्शन दिखाए हैं, उनके मामलों की ज्यादा जांच हो रही है.

3. नए ITR फॉर्म और बदलाव 

इस बार ITR फॉर्म में कई बदलाव (New ITR Forms & Changes)किए गए, जैसे:

  • कैपिटल गेन की ज्यादा जानकारी
  • HRA के लिए मकान मालिक का PAN
  • होम लोन से जुड़ी डिटेल
  • इन बदलावों की वजह से सिस्टम अपडेट में भी समय लगा.

4. पोर्टल और सिस्टम अपडेट 

ई-फाइलिंग पोर्टल में बैकएंड बदलाव और तकनीकी दिक्कतों ने भी प्रोसेसिंग की रफ्तार को कम किया.

5. ज्यादा जांच-पड़ताल

विदेशी संपत्ति और फर्जी दान जैसे मामलों की ज्यादा जांच की जा रही है, इसी वजह से रिटर्न प्रोसेस होने में और समय लग रहा है.

किन लोगों को ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है? 

  • ज्यादा रिफंड क्लेम करने वाले लोग
  • फॉर्म-16 से अलग डिडक्शन दिखाने वाले
  • AIS या 26AS से मिसमैच वाले केस
  • बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन अधूरा रखने वाले टैक्सपेयर्स

वहीं, जिन लोगों की सैलरी से सीधा टैक्स कटता है, उनके रिटर्न आमतौर पर जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं.

रिफंड में देरी पर ब्याज मिलेगा या नहीं (Interest on Delayed ITR Refund)

इसका जवाब हां हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ.इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 244A के तहत, रिफंड में देरी होने पर 0.5% प्रति माह ब्याज मिलता है

  • अगर रिटर्न समय पर फाइल किया है, तो 1 अप्रैल 2025 से रिफंड मिलने तक ब्याज मिलेगा
  • अगर रिटर्न लेट फाइल किया है, तो फाइलिंग डेट से ब्याज गिना जाएगा
  • अगर रिफंड की राशि कुल टैक्स का 10% से कम है, तो ब्याज नहीं मिलेगा.

टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए ?

  • अगर आपका रिफंड अटका है, तो ये काम जरूर करें:

  • ITR ई-वेरीफाई है या नहीं, चेक करें
  • बैंक अकाउंट वैलिडेट और लिंक है या नहीं
  • AIS और Form 26AS से जानकारी मैच करें
  • इनकम टैक्स पोर्टल पर आए नोटिस का तुरंत जवाब दें

रिफंड में देरी भले ही परेशान कर रही हो, लेकिन कानून के मुताबिक, AY 2025-26 का रिफंड 31 दिसंबर 2026 तक मिल सकता है. इसलिए घबराने की बजाय अपनी डिटेल्स सही रखें और स्टेटस पर नजर बनाए रखें.

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