
अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो ये खबर आपके लिए हैं. सरकार ने ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत है जो टैक्स सिस्टम में आए नए बदलावों की वजह से अब तक फाइलिंग नहीं कर पाए थे.
क्यों बढ़ी ITR फाइलिंग की डेडलाइन?
इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि नया टैक्स सिस्टम जो हाल ही में लागू हुआ है. इन बदलावों को इनकम टैक्स पोर्टल में अपडेट करने में समय लगा, इसलिए CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने तय किया कि टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए ज्यादा वक्त दिया जाए ताकि फाइलिंग आसान और सुविधाजनक हो.
किन-किन कैटेगरी के लिए क्या है आखिरी तारीख?
हर टैक्सपेयर की एक जैसी डेडलाइन नहीं होती. इनकम टैक्स कानून के हिसाब से सबके लिए अलग-अलग तारीख तय होती है.
- जिन व्यक्तियों, HUFs (हिंदू अविभाजित परिवार), AOPs और BOIs को ऑडिट की जरूरत नहीं होती, उनके लिए नई डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है.
- जिन बिजनेस यूनिट्स को ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 तय है.
- अगर आपकी कंपनी को ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट बनानी होती है (जैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या कुछ खास डोमेस्टिक डील्स में), तो आपकी डेडलाइन 30 नवंबर 2025 है.
- अगर कोई व्यक्ति लेट से रिटर्न फाइल कर रहा है या फिर पहले फाइल किया हुआ रिवाइज कर रहा है, तो उसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है.
ITR फाइल करने में लेट हो गए तो क्या होगा?
अगर आप तय तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाते, तो आपको Section 139(8A) के तहत एक और मौका मिलेगा. इस सेक्शन के तहत आप अपडेटेड रिटर्न (Updated ITR)फाइल कर सकते हैं और अब इसकी मियाद भी बढ़ाकर 48 महीने कर दी गई है जो पहले 24 महीने थी. इस दौरान ITR फाइल करते वक्त आपको 60% से 70% तक एक्स्ट्रा टैक्स चुकाना पड़ सकता है.
लेट ITR फाइलिंग पर कितना देना होगा जुर्माना?
अगर आप देरी से ITR फाइल करते हैं तो दो बड़े सेक्शन लागू हो सकते हैं Section 234A और Section 234F.
- Section 234A के तहत अगर आपने टैक्स बकाया नहीं चुकाया है, तो आपको हर महीने उस अमाउंट पर 1% इंटरेस्ट देना होगा.
- Section 234F के तहत लेट फाइलिंग पर 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है. अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो यह जुर्माना 1000 रुपये रहेगा.
- अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पहले ही चुका दिया है और अब सिर्फ ITR फाइल करना बाकी है, तो Section 234A के तहत इंटरेस्ट नहीं देना होगा, बशर्ते आप बढ़ी हुई तारीख यानी 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल कर दें.
यह खबर उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो नौकरी करते हैं, फ्रीलांसर हैं, या छोटा-मोटा बिजनेस चलाते हैं. समय पर टैक्स भरना सिर्फ लीगल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का भी अहम हिस्सा है.
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