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कई सालों तक ITR नहीं भरा तो क्या होगा? क्या कहता है Income Tax कानून? जान लें वरना पछताएंगे

अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जान लें कि कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Deadline 2025) 15 सितंबर 2025 है.

कई सालों तक ITR नहीं भरा तो क्या होगा? क्या कहता है Income Tax कानून? जान लें वरना पछताएंगे
हर टैक्सपेयर्स को समय पर ITR फाइल करना और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तय किए गए नियमों का पालन करना चाहिए.
नई दिल्ली:

अक्सर लोग सोचते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) सिर्फ टैक्स देने वालों के लिए जरूरी है. लेकिन अगर आप सालों तक ITR भरने से बचते रहे तो ये लापरवाही आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है. इनकम टैक्स कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है.

अगर कोई व्यक्ति लगातार कई सालों तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return - ITR) फाइल नहीं करता है, तो उसे गंभीर कानूनी और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल बार-बार की गई लापरवाही या जानबूझकर की गई अनदेखी से न सिर्फ जुर्माना बढ़ता है, बल्कि कानूनी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती है.  

इस तारीख से पहले ITR फाइल करना जरूरी

एक जागरूक टैक्सपेयर के तौर पर, आपको समय पर ITR फाइल करना और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तय किए गए नियमों का पालन करना चाहिए. अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जान लें कि कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Deadline 2025)15 सितंबर 2025 है.

बार-बार ITR न फाइल करने पर बढ़ता है कानूनी खतरा

सेक्शन 234F

अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है और आपने तय समय पर ITR नहीं भरा, तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है. अगर इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपये  है.

सेक्शन 234A

देरी से टैक्स चुकाने पर हर महीने 1% का ब्याज लगता है. इससे टैक्स देनदारी (Tax Liability) लगातार बढ़ती जाती है.

सेक्शन 276CC

अगर जानबूझकर टैक्स नहीं भरा गया है, तो इसके लिए तीन महीने से लेकर सात साल तक की जेल और भारी जुर्माना भी लग सकता है.

आर्थिक नुकसान और दूसरी परेशानियां:

1. नुकसान को आगे नहीं कर सकते एडजस्ट

अगर आपने ITR नहीं फाइल किया, तो आप अपने बिजनेस या कैपिटल लॉस (capital loss) को अगले सालों में एडजस्ट नहीं कर सकते. उदाहरण के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को अगले आठ असेसमेंट ईयर तक आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन तभी जब समय पर ITR फाइल की गई हो.

2. रिफंड नहीं मिलेगा

अगर आपकी इनकम से टैक्स पहले ही कट चुका है (जैसे कि शेयर डिविडेंड पर TDS), तो रिफंड पाने के लिए ITR फाइल करना जरूरी है. यानी अगर आप ITR समय पर नहीं भरते हैं, तो आप टैक्स रिफंड का दावा नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका पैसा फंस सकता है.

3. लोन और क्रेडिट कार्ड मिलने में दिक्कत

बैंक और वित्तीय संस्थान ITR को आपकी इनकम का प्रूफ मानते हैं. इसलिए ITR न होने पर पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में परेशानी हो सकती है.

4. वीजा और बिजनेस रजिस्ट्रेशन में अड़चन

अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो समय पर ITR फाइल करना जरूरी है क्योंकि टैक्स रिकॉर्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है.

सरकार ने दी राहत, लेकिन कीमत चुकानी होगी

अब सरकार ने ITR-U (Updated Return) के जरिए बीते 4 सालों तक की रिटर्न फाइल करने की इजाजत दे दी है. लेकिन इसके लिए अतिरिक्त टैक्स और सरचार्ज देना होता है, जो कुल बकाया टैक्स का 70% तक भी हो सकता है. इसलिए यह साफ है कि समय पर टैक्स भरना न सिर्फ जुर्माने से बचाता है, बल्कि आपको आर्थिक तौर पर मजबूत भी बनाता है.

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