
इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return Filing 2025) फाइल करना काफी नहीं है. अब ई-वेरिफिकेशन भी जरूरी हो गया है. अगर आपने रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के अंदर इसे वेरिफाई नहीं किया, तो आपका ITR इनवैलिड माना जा सकता है. इससे आपको रिफंड मिलने में देरी होगी, और पेनल्टी भी लग सकती है. ऐसे में अगर आप टैक्सपेयर्स हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है.
30 दिन का टाइम, वरना रिटर्न हो सकता है कैंसिल
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए असेसमेंट ईयर 2025-26 में अब तक 2.51 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल हो चुके हैं. इनमें से 2.43 करोड़ रिटर्न पहले ही वेरिफाई किए जा चुके हैं. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक आप ई-वेरिफिकेशन नहीं करते, तब तक आपकी फाइलिंग अधूरी मानी जाती है.
ई-वेरिफिकेशन नहीं किया तो क्या होगा?
अगर आपने ई-वेरिफिकेशन 30 दिन में पूरा नहीं किया तो आपके कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
- आपका रिटर्न समय पर फाइल किया हुआ नहीं माना जाएगा.
- रिफंड मिलने में देरी हो सकती है या रद्द हो सकता है.
- इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ITR नोटिस मिल सकता है.
- आपको दोबारा रिवाइज्ड आईटीआर(Revised ITR) फाइल करना पड़ सकता है.
- लेट फाइन और ब्याज लग सकता है.
ITR ई-वेरिफिकेशन कैसे करें? आसान तरीका जानिए
बता दें कि इनकम टैक्स ई-वेरिफिकेशन अब बेहद आसान हो गया है. आप घर बैठे कुछ मिनटों में इसे पूरा कर सकते हैं. यहां हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बता दे रहे हैं जिससे आपका काम और आसान हो जाएगा.
- इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगइन करें
- ‘e-Verify Return' ऑप्शन पर क्लिक करे
यहां आप इन तरीकों से ई-वेरिफाई कर सकते हैं:
- आधार OTP के जरिये
- नेट बैंकिंग (PAN लिंक होना चाहिए)
- बैंक अकाउंट या डिमैट अकाउंट के जरिए
- डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC)
बता दें कि अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, तो आधार OTP सबसे आसान तरीका है.
इन बातों का रखें खास ध्यान
- अपनी ITR फाइलिंग की तारीख नोट कर लें और 30 दिनों का रिमाइंडर लगाएं.
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर चालू रखें.
- बैंक और PAN डिटेल्स अपडेट रखें.
- ई-वेरिफिकेशन की रसीद (acknowledgement) सेव या प्रिंट जरूर कर लें.
ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी, ई-वेरिफिकेशन अब भी जरूरी
सरकार ने ITR फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date 2025)15 सितंबर 2025 कर दी है जो पहले यह 31 जुलाई थी. लेकिन यह बढ़ी हुई तारीख उन्हीं टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनका रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल होना था. चाहे आप जब भी फाइल करें, उसके 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद भी ई-वेरिफिकेशन करना उतना ही जरूरी है जितना कि रिटर्न भरना. अगर आप यह स्टेप समय पर कर लेते हैं, तो रिफंड जल्दी मिलेगा, पेनल्टी से बचेंगे और आपका टैक्स रिकॉर्ड भी पूरी तरह क्लियर रहेगा. वहीं,30 दिन के अंदर ई-वेरिफिकेशन नहीं किया तो आपका पूरा रिटर्न बेकार हो सकता है.
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