Zara Hatke | Reported by: भाषा, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह |सोमवार अक्टूबर 2, 2023 06:31 PM IST स्वास्थ्य मंत्रालय के उप सचिव डॉ पुलकेश कुमार ने कहा, ‘‘इसलिए, पीईसीए, 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन किए बिना देश के भीतर किसी भी मात्रा में ई-सिगरेट रखना संभव नहीं है.’’ प्रतिबंध में ई-हुक्का और इसी तरह के उपकरणों पर रोक शामिल है.