मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का विधेयक लाने जा रही है. माना जा रहा है कि ये अगले हफ्ते तक सदन में पेश होगा. इसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है. कुछेक कह रहे हैं कि इससे वक्फ बोर्ड के अधिकार छीन लिए जाएंगे, तो कुछ इसे जन कल्याण से जुड़ा बिल बता रहे हैं. इन्हीं चर्चाओं के बीच इस पूरे मामले को साधारण भाषा में समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या.
वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 में पारित हुआ था. 1995 में वक्फ अधिनियम में संशोधन हुआ, जिसमें वक्फ के अधिकार बढ़ाए गए. वक्फ बोर्ड की 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं, जो 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई हैं. इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी साफ कर दिया कि वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं सूत्रों के मुताबिक- सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने वाली है ताकि इनके कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चिक हो और महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी हो.
क्या है वक्फ शब्द का मतलब
वक्फ अरबी भाषा के वक़ुफ़ा शब्द से बना है. जिसका मतलब होता है- ठहरना. इसमें ट्रस्ट या जायदाद जन-कल्याण को समर्पित कर देते हैं.ये वो जायदाद या ज़मीन होती है, जिसे मुस्लिम दान कर देते हैं. ये चल-अचल दोनों तरह की हो सकती है. कोई भी मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी वक़्फ के नाम कर सकता है. वक़्फ़ एक स्वैच्छिक कार्रवाई होती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती. यहां तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो पूरे मामले पर विवाद पैदा हो गया.
वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा कर दे तो फैसले को पलटना होता है मुश्किल
बोर्ड के पास असीमित अधिकार हैं. वक्फ की संपत्तियों को विशेष दर्जा मिलता है. ये दर्जा किसी भी ट्रस्ट से ऊपर है. बोर्ड किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है. बोर्ड संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो उसे उलटना मुश्किल होता है. वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 बेहद शक्तिशाली है. बोर्ड के फैसले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं मिल सकती.
आइये जानते हैं कि वक्फ के पास कितनी संपत्ति
कहां-कहां हैं वक्फ बोर्ड
देश में इस समय 32 वक़्फ़ बोर्ड हैं जो कि गोवा, अरुणाचल प्रदेश , मिज़ोरम, नागालैंड, दमन और दीव में भी वक़्फ़ नहीं हैं.
वक्फ अलल औलाद का मतलब
वक्फ अलल औलाद- वो ज़मीन-जायदाद जो कोई मुस्लिम दान कर देता है. दान की संपत्ति का इस्तेमाल जन-कल्याण के लिए, लेकिन मैनेजमेंट दानदाता के परिवार के पास होता है, परिवार के सदस्य ऐसी ज़मीन को बेच नहीं सकते .संपत्ति के इस्तेमाल पर फ़ैसला ले सकते हैं.
किस राज्य में कितनी वक्फ संपत्ति
उत्तर प्रदेश | 2.25 लाख से ज़्यादा |
पश्चिम बंगाल | 80 हज़ार से ज़्यादा |
पंजाब | 70 हज़ार से ज़्यादा |
तमिलनाडु | 65 हज़ार से ज़्यादा |
कर्नाटक | 61 हज़ार से ज़्यादा |
केरल | 52 हज़ार से ज़्यादा |
तेलंगाना | 43 हज़ार से ज़्यादा |
गुजरात | 39 हज़ार से ज़्यादा |
मध्य प्रदेश | 33 हज़ार से ज़्यादा |
जम्मू-कश्मीर | 32 हज़ार से ज़्यादा |
बिहार | 8 हज़ार से ज़्यादा |
दिल्ली | 1 हज़ार से ज़्यादा |
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