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मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा- इसकी सुनवाई जारी रहनी चाहिए

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा समेत कई आरोपियों के खिलाफ ट्रायल का रास्ता साफ कर दिया है. कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि पहली नजर में मामला बनता है और इसकी विस्तृत सुनवाई की जाएगी.

मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा- इसकी सुनवाई जारी रहनी चाहिए
  • राउज एवेन्यू कोर्ट का मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा समेत कई आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने का आदेश
  • गुरुग्राम के शिकोहपुर इलाके में जमीन खरीद-फरोख्त में गड़बड़ी और भुगतान में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है
  • आरोप है कि कमर्शियल कॉलोनी का लाइसेंस नियमों की अवहेलना कर लिया गया और जमीन को DLF को अधिक कीमत में बेचा गया

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए रॉबर्ट वाड्रा समेत कई आरोपियों के खिलाफ ट्रायल का रास्ता साफ कर दिया है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि पहली नजर में मामला बनता है और इसकी सुनवाई जारी रहनी चाहिए. कोर्ट में पेश किए गए तथ्यों के मुताबिक, गुरुग्राम के शिकोहपुर इलाके में करीब 3.5 एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त में गड़बड़ी का आरोप है. बताया गया कि जमीन का सौदा 7.5 करोड़ रुपये में दिखाया गया, लेकिन उस समय असल भुगतान नहीं हुआ. बाद में ज्यादा रकम ट्रांसफर की गई, जिससे पूरी डील पर सवाल खड़े हुए.

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ईडी के क्या आरोप

ED का आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर इस जमीन पर कमर्शियल कॉलोनी का लाइसेंस हासिल किया गया और फिर उसी जमीन को DLF को करीब 58 करोड़ रुपये में बेच दिया गया. इस सौदे में लगभग 43 करोड़ रुपये का अवैध फायदा कमाने की बात सामने आई है, जिसे बाद में अलग-अलग कंपनियों के जरिए रोटेट कर सफेद किया गया. कोर्ट ने साफ किया कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एक स्वतंत्र अपराध है, इसलिए भले ही मूल FIR की जांच अभी पूरी न हुई हो, लेकिन PMLA के तहत यह केस आगे चल सकता है. साथ ही, यह भी कहा गया कि दिल्ली में कंपनियों और बैंक खातों के लिंक होने के कारण यहां की अदालत को इस मामले की सुनवाई का अधिकार है.

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आरोपियों के खिलाफ समन का आदेश

इस मामले में कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा समेत कई कंपनियों और अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है. हालांकि, एक आरोपी सत्यनंद यादव को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं, इसलिए उन्हें समन नहीं किया जाएगा. DLF की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन कोर्ट ने इस पर फिलहाल कोई ठोस टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि जांच एजेंसी इस पहलू की आगे जांच करे. कुल मिलाकर, कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मामला गंभीर है और अब इसकी विस्तृत सुनवाई होगी, जिसमें सभी पक्षों के सबूत और दलीलों के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा.

लेखक के बारे में
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मुकेश सिंह सेंगर
Associate Editor - Crime & Investigation
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