दिल्ली पुलिस ने पेटीएम के फाउंडर (Paytm Founder) विजय शंकर शर्मा (Vijay Shekhar Sharma) को रैश ड्राइविंग करने के आरोप में 22 फरवरी को गिरफ्तार (Arrest) कर लिया था. हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गयी थी. दरअसल मदर इंटरनेशनल स्कूल के सामने शर्मा ने अपनी जगुआर लैंड रोवर कार से दक्षिणी दिल्ली की डीसीपी बेनिता मेरी जेकर की कार को तेज रफ्तार में टक्कर मार दी थी. उस वक्त डीसीपी का ड्राइवर दीपक अरविंदो मार्ग पर पेट्रोल भरवाने गया था. टक्कर मारने के बाद शर्मा अपनी कार से भाग गए थे.
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बाद में, दीपक ने कार का नम्बर नोट कर पूरी बात डीसीपी को बताई. डीसीपी के कहने पर दीपक ने मालवीय नगर थाने में आईपीसी 279 के तहत केस दर्ज कराया. कार का नम्बर गुरुग्राम की एक कंपनी का निकला. उसके बाद विजय शेखर शर्मा को थाने में बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया. फिर उन्हें जमानत दे दी गई क्योंकि ये जमानती सेक्शन था.
दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने पुष्टि की है कि पुलिस ने विजय शेखर शर्मा को तेज गति या लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया. इस सप्ताह की शुरुआत में, भारतीय रिजर्व बैंक ने विजय शेखर शर्मा- प्रवर्तित पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बैंक में देखी गई "सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं" के बीच नए खाते खोलने से रोकने के लिए कहा.
वहीं इस मामले पर पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा कि "एक कथित सड़क घटना के संबंध में एक शिकायत दर्ज की गई थी. उक्त घटना में किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है. उन्होने कहा कि मीडिया ने मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है. जबकि इस मामले में एक मामूली सड़क दुर्घटना की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें जमानत तक का प्रावधान था और उसी दिन आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई थीं."
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