नई दिल्ली: चुनाव आयोग की स्वायत्तता के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की गई है कि तीनों आयुक्तों को समान अधिकार मिले, यानी CEC के अधिकार बाकी दोनों को भी हों. जरूरत पड़ने पर आयुक्तों को भी हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाए और परमानेंट स्वतंत्र सचिवालय हो.