पंजाब के कट्टरपंथी खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पेश करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas corpus) दायर की गई है. वकील इमान सिंह खारा की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है. इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है. अमृतपाल सिंह की कथित अवैध गिरफ्तारी के मामले में जस्टिस एनएस शेखावत ने आज ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इमान खारा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण पर सुनवाई की.
याचिकाकर्ता वकील इमान सिंह खारा का कहना है कि पुलिस ने अमृतपाल को अरेस्ट कर लिया है. उसे 24 घंटे में कोर्ट के सामने पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है. पुलिस ने कानून का उल्लंघन किया है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है. परसों इस मामले की सुनवाई होगी. हाईकोर्ट की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. आज जस्टिस एनएस शेखावत ने अपने कैंप कार्यालय में मामले की सुनवाई की. इसमें एजी, पंजाब भी पेश हुए.
गौरतलब है कि कट्टरपंथी खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से लगातार प्रयास जारी है. इस बीच, सुरक्षा कर्मियों ने राज्य के कई हिस्सों में फ्लैग मार्च किया है और प्रशासन ने मोबाइट इंटरनेट व एसएमएस सेवा पर लगी रोक सोमवार दोपहर 12 बजे तक बढ़ा दी है. पंजाब पुलिस के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा है कि अमृतपाल सिंह भगोड़ा है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य भर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) और पुलिस आयुक्तों (सीपी) के नेतृत्व में जिला पुलिस और अर्धसैनिक बलों (पीएमएफ) की कंपनियों द्वारा फ्लैग मार्च किया गया.
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