इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की सिंगल जज बेंच ने अमेजन की भारत में शीर्ष अधिकारी अपर्णा पुरोहित (Aparna Purohit) की अग्रिम जमानत के आवेदन (Anticipatory bail application) को खारिज कर दिया है. वेब सीरीज तांडव (web series Tandav)के निर्माताओं के खिलाफ यूपी पुलिस की ओर से नोएडा में दर्ज FIR को लेकर यह अर्जी दाखिल की थी. अपर्णा पर धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देने और पूजास्थल की छवि खराब करने का आरोप है.अपर्णा को एक अन्य केस में गिरफ्तारी से संरक्षण मिला हुआ है. यह केस पुलिस ने लखनऊ में दायर किया था, मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अन्य जज ने तीन दिन पहले, संरक्षण की अवधि को 9 मार्च तक बढ़ा दिया था.
'तांडव' की टीम को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी से बचाने की याचिका की खारिज
नोएडा मामले में अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ ने अपने 20 पेज के आदेश में कहा, 'आवेदक का व्यवहार दिखाता है कि उसका देश के कानून के प्रति नाममात्र का सम्मान है और उसका व्यवहार उसे कोर्ट से किसी तरह की राहत का हकदार नहीं बनाता.'
गौरतलब है कि विवादास्पद वेब सीरीज ''तांडव'' में हिंदू देवी-देवताओं के प्रति कथित आपत्तिजनक सामग्री डाले जाने के आरोप में दर्ज केस के सिलसिले में अपर्णा ने मंगलवार को लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में अपना बयान दर्ज कराया था. पुलिस उपायुक्त सोमेन बर्मा ने यहां बताया कि अपर्णा ने अदालत के निर्देश का अनुपालन करते हुए हजरतगंज कोतवाली में बयान दर्ज कराया है. तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का कथित रूप से अपमानजनक चित्रण किए जाने के आरोप में हजरतगंज कोतवाली में भी अपर्णा पुरोहित के साथ-साथ सीरीज के निर्देशक अली अब्बास, निर्माता हिमांशु कृष्ण मेहरा और लेखक गौरव सोलंकी तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था नौ कड़ियों की राजनीतिक थ्रिलर वेब सीरीज ''तांडव'' में सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया और जीशान अय्यूब मुख्य भूमिका में हैं. (भाषा से भी इनपुट)
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