यह ख़बर 11 नवंबर, 2014 को प्रकाशित हुई थी

दिल्ली में चुनाव आयोग अपने अनुसार चुनाव कराएगा : 'आप' की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से चुनाव कार्यक्रम जल्द तय करने को कहने से इनकार किया और कहा कि अब निर्वाचन आयोग इसे देखेगा। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र द्वारा दिल्ली विधानसभा भंग किए जाने की सूचना दिए जाने के बाद दिल्ली में चुनाव कराने संबंधी ‘आप’ की याचिका निपटायी।

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इसने दिल्ली विधानसभा को भंग कर जल्द चुनाव कराए जाने की अपील की थी।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने यह आदेश पारित किया। आप के वकील प्रशांत भूषण ने न्यायालय से जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए जाने की अपील की थी। न्यायालय ने कहा, "यह फैसला निर्वाचन आयोग को करना है।"

उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी (आप) ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर कर रखी थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के राज्यपाल से दिल्ली में सरकार गठन के मुद्दे पर जवाब तलब किया था। साथ ही सरकार गठन के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए 12 दिन का समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली विधानसभा को भंग करने की संस्तुति की जिसके बाद दिल्ली में चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया था।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com