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SIR ड्राफ्ट से हटे 65 लाख नाम, EC ने जारी किया लिस्ट, जानिए कैसे जांचें आपका नाम बचा है या नहीं

अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है, तो चिंता की बात नहीं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने एक स्पष्ट अपील प्रक्रिया तय की है.

SIR ड्राफ्ट से हटे 65 लाख नाम, EC ने जारी किया लिस्ट, जानिए कैसे जांचें आपका नाम बचा है या नहीं
  • चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जारी की है
  • हटाए गए नामों के कारणों में मृत्यु, स्थानांतरण, डुप्लीकेट रिकॉर्ड और फर्जी नाम शामिल हैं
  • मतदाता अपना नाम वोटर्स सर्विस पोर्टल पर EPIC नंबर या व्यक्तिगत विवरण से खोजकर जांच सकते हैं
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नई दिल्ली:

देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर जारी बहस के बीच चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी कर दी है. यह संख्या इतनी बड़ी है कि यह कई छोटे राज्यों की कुल मतदाता संख्या से भी अधिक है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया था कि चुनाव आयोग मतदाताओं को पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराए और उन नामों की सूची सार्वजनिक करे जिन्हें हटाया गया है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि यह लिस्ट सिर्फ आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि बूथ-वाइज, वार्ड-वाइज और EPIC नंबर के आधार पर खोज योग्य होनी चाहिए, ताकि हर नागरिक यह जान सके कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं. अगर आपका नाम कट गया है तो आप वेबसाइट पर जाकर इसे स4च कर सकते हैं.

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के महज 56 घंटे के भीतर यह सूची ऑनलाइन जारी कर दी है. इसके साथ ही आयोग ने दावा किया है कि हटाए गए नामों के पीछे जो कारण हैं जैसे मृत्यु, दूसरे स्थान पर स्थानांतरण (migration), डुप्लीकेट रिकॉर्ड या फर्जी नाम. उन सभी को विस्तार से दर्ज किया गया है. 

अब सवाल है कि आम मतदाता कैसे जांचें कि उनका नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में है या हटा दिया गया है? नीचे हम आपको हर स्टेप विस्तार से बता रहे हैं.

कैसे करें अपना नाम जांच?

ECI का आधिकारिक पोर्टल खोलें

सबसे पहले आपको चुनाव आयोग का वोटर्स सर्विस पोर्टल खोलना होगा. इसका पता है voters.eci.gov.in यह वही पोर्टल है जहाँ देशभर के मतदाता अपनी वोटर आईडी से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं.

EPIC नंबर से खोजें यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो उसमें लिखा हुआ EPIC नंबर डालें CAPTCHA भरें और “Search” बटन दबाएँ।

व्यक्तिगत विवरण से खोजें अगर आपके पास EPIC नंबर नहीं है, तो आप अपना नाम, पिता/पति का नाम, जन्म-तिथि या आयु, लिंग और निर्वाचन क्षेत्र (Assembly Constituency) डालकर भी खोज सकते हैं.

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परिणाम देखें

सर्च करने के बाद स्क्रीन पर परिणाम आ जाएगाअगर आपका नाम हटा दिया गया है, तो उसमें साफ-साफ लिखा होगा कि आपका नाम “Deleted” है इसके साथ हटाए जाने का कारण भी दर्ज होगा  जैसे कि Death (मृत्यु), Shifted (स्थानांतरित), Duplicate (डुप्लीकेट नाम) या Other Reasons

अपील या दावा (Claim/Objection) डालें

अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है, तो चिंता की बात नहीं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने एक स्पष्ट अपील प्रक्रिया तय की है.

1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आप Form 7 भरकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

यह फॉर्म आप ऑनलाइन voters.eci.gov.in या ECINet मोबाइल ऐप के ज़रिए भर सकते हैं.

यदि आपके लिए डिजिटल प्रक्रिया मुश्किल है, तो आप Booth Level Officer (BLO) से संपर्क करके ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं.कुछ जिलों में BLO WhatsApp या घर-घर जाकर भी फॉर्म स्वीकार कर रहे हैं.

स्थानीय नोटिस बोर्ड पर भी देखें

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलावा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह सूची हर बूथ-स्तरीय दफ्तर, पंचायत भवन और ब्लॉक विकास कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाई गई है। यानी अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तब भी आप नजदीकी सरकारी दफ्तर जाकर सूची देख सकते हैं.

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