कमलनाथ की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता कमलनाथ और सचिन पायलट द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि जो प्रस्ताव ले कर वो आये थे उसका हम डिटेल जवाब दिया है. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ कमलनाथ और राजस्थान कांग्रेस के चीफ सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा था कि कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो मध्यप्रदेश और राजस्थान में फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए बोगस वोटरों को लिस्ट से हटाए.
सुप्रीम कोर्ट में कमलनाथ की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग ने हमें मतदाताओं की सूची नहीं दी है, जबकि राजस्थान में उन्होंने मतदाताओं की सूची दी है. चुनाव आयोग ने कहा कि हमनें मेजर फॉर्मेट दे दिया है लेकिन ये अब वर्ड फॉर्मेट मांग रहे है. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यही वजह है कि हम सर्च नहीं कर पा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब देने को कहा है. चुनाव आयोग को बताना है कि पीडीएफ में सर्च हो सकता है या नहीं. साथ ही ये भी कहा है कि अगर राजस्थान के मामले में दिया जा सकता है तो मध्य प्रदेश के मामले में क्यों नहीं.
सुप्रीम कोर्ट में कमलनाथ की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग ने हमें मतदाताओं की सूची नहीं दी है, जबकि राजस्थान में उन्होंने मतदाताओं की सूची दी है. चुनाव आयोग ने कहा कि हमनें मेजर फॉर्मेट दे दिया है लेकिन ये अब वर्ड फॉर्मेट मांग रहे है. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यही वजह है कि हम सर्च नहीं कर पा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब देने को कहा है. चुनाव आयोग को बताना है कि पीडीएफ में सर्च हो सकता है या नहीं. साथ ही ये भी कहा है कि अगर राजस्थान के मामले में दिया जा सकता है तो मध्य प्रदेश के मामले में क्यों नहीं.
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