नई दिल्ली:
सीबीआई ने इंदौर शहर में एक शॉपिंग मॉल के निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भूमिका की भी जांच की जानी है।
सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के आदेश पर जांच एजेंसी ने यह कदम उठाया है। पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वरिष्ठ अधिकारियों, तत्कालीन मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तथा पर्यावरण मंत्री समेत अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जाए।
मामला एक लाख वर्ग फुट के आवासीय भूखंड पर अवैध तरीके से मॉल के निर्माण से जुड़ा है जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो वर्तमान में कांग्रेस महासचिव हैं, की सरकार द्वारा अनुचित रियायत देने के आरोप हैं।
न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति मूलचंद गर्ग की खंडपीठ ने 19 अक्टूबर को अपने आदेश में सीबीआई को मामले की जांच करने का और छह महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।
पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता महेश गर्ग की याचिका पर निर्देश दिया जिन्होंने 2009 में राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में शिकायत दर्ज कराई थी। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने सिंह को क्लीनचिट दे दी थी।
सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के आदेश पर जांच एजेंसी ने यह कदम उठाया है। पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वरिष्ठ अधिकारियों, तत्कालीन मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तथा पर्यावरण मंत्री समेत अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जाए।
मामला एक लाख वर्ग फुट के आवासीय भूखंड पर अवैध तरीके से मॉल के निर्माण से जुड़ा है जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो वर्तमान में कांग्रेस महासचिव हैं, की सरकार द्वारा अनुचित रियायत देने के आरोप हैं।
न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति मूलचंद गर्ग की खंडपीठ ने 19 अक्टूबर को अपने आदेश में सीबीआई को मामले की जांच करने का और छह महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।
पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता महेश गर्ग की याचिका पर निर्देश दिया जिन्होंने 2009 में राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में शिकायत दर्ज कराई थी। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने सिंह को क्लीनचिट दे दी थी।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं