दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी में स्टूडेंट्स को दाखिला न देने के मामले में एक स्कूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इसकी मान्यता रद्द कर दी है. दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एससी/एसटी कल्याण समिति की सिफारिश पर जेडी टाइटलर स्कूल की मान्यता वापस ले ली है.अधिकारियों ने बताया कि जेडी टाइटलर स्कूल को 2022-23 शैक्षणिक सत्र के लिए किसी भी छात्र को दाखिला नहीं देने और स्कूल के संचालन तक कर्मचारियों के वेतन और बकाया का भुगतान करने के लिए कहा गया है. स्कूल के अधिकारियों से इस संबंध में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.
Delhi Education Department has withdrawn the recognition of JD Tytler School, New Rajinder Nagar on the recommendation of the SC/ST Welfare Committee.
— ANI (@ANI) August 24, 2022
Showcause notice was served to the school several times after it refused admission to students under EWS quota.
अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है. शिक्षा निदेशालय (डीओई) का यह आदेश एक अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा.अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष विशेष रवि ने कहा, ‘‘यह पाया गया कि स्कूल ने ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत कुछ छात्रों को दाखिल नहीं दिया था और छात्रों को मुफ्त स्टेशनरी भी प्रदान नहीं की था.''उन्होंने कहा, ‘‘स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की सिफारिश की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल को निर्देश दिया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से किसी भी कक्षा में नए छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाए.'' डीओई ने ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत छात्रों को दाखिला देने से इनकार करने वाले निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. (भाषा से भी इनपुट)
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