कन्हैया कुमार (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया के खिलाफ याचिका को सुनने से इनकार किया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से उनका लोकस पूछा। हाईकोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं तो बताइए कि आप कितने मामलों में दखल देते हैं।
कोर्ट ने कहा, आप कौन हैं जो इस मामले मे आईबी की जांच चाहते हैं। आप जैसे सामज सेवियों की जरूरत नहीं। देश की एजेंसियां जानती हैं कि क्या करना है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापिस ली।
इस याचिका में मांग की गई है कि कन्हैया के केस की जांच आईबी करे और जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियों को रोका जाए। याचिका में कहा गया था कि अंतरिम जमानत पर के बाद जेल से बाहर आने के बाद भी कन्हैया ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है।
याचिका में कहा गया था कि भारतीय सेना के जवानों के बारे में 9 मार्च को दिया गया बयान देशद्रोह की श्रेणी में है। कन्हैया ने रिहाई के बाद असम, नागालैंड के बारे में जो बयान दिया था वो देश की नीतियों के खिलाफ है।
कोर्ट ने कहा, आप कौन हैं जो इस मामले मे आईबी की जांच चाहते हैं। आप जैसे सामज सेवियों की जरूरत नहीं। देश की एजेंसियां जानती हैं कि क्या करना है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापिस ली।
इस याचिका में मांग की गई है कि कन्हैया के केस की जांच आईबी करे और जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियों को रोका जाए। याचिका में कहा गया था कि अंतरिम जमानत पर के बाद जेल से बाहर आने के बाद भी कन्हैया ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है।
याचिका में कहा गया था कि भारतीय सेना के जवानों के बारे में 9 मार्च को दिया गया बयान देशद्रोह की श्रेणी में है। कन्हैया ने रिहाई के बाद असम, नागालैंड के बारे में जो बयान दिया था वो देश की नीतियों के खिलाफ है।
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