
- पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग के साथ अननेचुरल सेक्स और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई
- 19 फरवरी 2024 को गहमर थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी ने 8 वर्षीय बच्चे के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी
- आरोपी ने बच्चे को बहला-फुसला कर घर ले जाकर पहले उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी
यूपी के गाजीपुर की पॉस्को कोर्ट ने एक अहम फैसले में 20 माह पुराने एक मामले में नाबालिग के साथ अननेचुरल सेक्स और हत्या की घटना में अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है. दरअसल ये मामला 19 फरवरी 2024 का है, जब गहमर थाना क्षेत्र के एक गांव में अभियुक्त संजय नट एक 8 वर्षीय बच्चे को बहला-फुसला कर अपने घर ले गया, जहां उसने उसके साथ पहले तो अननेचुरल सेक्स जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया, उसके बाद बच्चे का रस्सी से गला घोट कर उसकी हत्या कर दी.
हत्या के बाद शव को एक बोरे में डालकर घर में ही रखे एक टीन के बक्शे में रख दिया. जब मृतक के पिता बच्चे को खोजते हुए गांव की तरफ गए तो एक बच्ची ने बताया कि बच्चा अभियुक्त के साथ उसके घर जाता दिखाई दिया. उसी आधार पर बच्चे के पिता ने गहमर थाने में अभियुक्त के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्त में लेकर उसकी निशानदेही पर बच्चे के शव को उसके घर से टीन के बक्शे में से बरामद कर लिया.
विशेष लोक अभियोजक,प्रभु नारायण सिंह ने बताया कुल 8 गवाहों को विशेष न्यायाधीश, पास्को कोर्ट, गाजीपुर रामअवतार प्रसाद की अदालत में पेश किया गया. जिसमें सभी गवाहों ने घटना को सही बताया, जिसके आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई.
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