दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और अभियोजन पक्ष ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) की एक याचिका का विरोध किया जिसमें आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता द्वारा दाखिल मानहानि के मामले में बीजेपी (BJP) नेता के खिलाफ जारी समन को रद्द करने की अपील की गई है. सिसोदिया ने अपने खिलाफ कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर तिवारी और अन्य के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था.
तिवारी के वकील ने दलील दी कि निचली अदालत की ओर से समन भेजने का आदेश कानूनी रूप से अस्वीकार्य साक्ष्यों पर आधारित था इसलिए यह अवैध था, वहीं सिसोदिया के वकील ने दलील दी कि इस स्तर पर मूल दस्तावेज नहीं देखे जाने हैं और सुनवाई के समय इन्हें देखे जाने की जरूरत है.
सरकार की ओर से वकील ने दलील दी कि तिवारी और भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने समन भेजे जाने के आदेश को चुनौती नहीं दी है. गुप्ता ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की भी मांग की है. न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने दलीलों पर विस्तार से सुनवाई के बाद तिवारी और गुप्ता की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि फैसला 17 दिसंबर को सुनाया जाएगा.
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