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15 जून एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख, जानिए किसे भरना है जरूरी और किसे मिली छूट?

फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त भरने की तारीख 15 जून है. इस खबर में जानिए किन लोगों को ये टैक्स भरना जरूरी है. साथ ही ऑनलाइन पेमेंट करने का पूरा तरीका.

15 जून एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख, जानिए किसे भरना है जरूरी और किसे मिली छूट?

15 जून, टैक्सपेयर्स के लिए अहम तारीख है. क्योंकि ये इस दिन 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने का आखिरी मौका है. टैक्स डिपार्टमेंट के पे एज यू अर्न नियम के अनुसार अब करदाता को पूरे साल के टैक्स का पेमेंट एक साथ नहीं बल्कि कई फिक्स किस्तों में करना होता है. ऐसे में अगर इस पहली किस्त को समय से जमा नहीं कर पाए तो डिपार्टमेंट की तरफ से भारी भरकम ब्याज और पेनल्टी देनी पड़ सकती है. इस खबर में समझते हैं कि किसे ये टैक्स देना है और इसे घर बैठे ऑनलाइन कैसे भरें.

किसे भरना जरूरी है एडवांस टैक्स?

सबसे पहले जानते हैं कि एडवांस टैक्स के दायरे में कौन-कौन आता है. किसी भी टैक्सपेयर्स की अनुमानित एनुअल टैक्स लायबिलिटी टीडीएस और टीसीएस कटने के बाद 10 हजार रुपये से ज्यादा होती है तो उसे एडवांस टैक्स देना जरूरी है. ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि टीडीएस कट रहा है इसलिए आपको टैक्स नहीं भरना, तो ये गलत है. अमूमन देखा जाता है कि दूसरे सोर्स से होने वाली इनकम जैसे, एफडी से ब्याज, प्रॉपर्टी से मिलने वाला रेंट या स्टॉक मार्केट में मिला कैपिटल गेन्स के जरिए कुल बकाया टैक्स 10 हजार को पार कर जाती है. इसलिए 15 जून से पहले पहली किस्त हर हाल में जमा करना जरूरी है.

नहीं जमा कर पाए तो क्या होगा?

अगर कोई टैक्सपेयर आखिरी दिन पर एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा नहीं कर पाया तो उस पर डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी लगना पक्का है. डिपार्टमेंट 2 तरीके से पेनल्टी को लगाता है. पहला सेक्शन 424 के अनुसार वित्त वर्ष के आखिर तक अगर हिस्से का 90% जमा नहीं किया तो 1 अप्रैल से बकाया अमाउंट पर 1% प्रति महीने से ब्याज देना होगा. दूसरा अगर एडवांस टैक्स की किस्तों का पेमेंट टाइम से नहीं होता तो जितना अमाउंट कम होगा उस पर हर महीने 1% की दर से ब्याज लिया जाएगा.

कौन इस टैक्स को भरने के नियम से बाहर?

सरकार ने बताया कि सीनियर सिटीजन, जिनकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है और उनकी किसी भी पेशे से इनकम नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं होती. 

घर बैठे कैसे जमा करें एडवांस टैक्स?

  • सबसे पहले टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
  • लॉग इन कर ई-फाइल टैब पर क्लिक करें और ई-पे टैक्स का ऑप्शन सलेक्ट करें
  • प्रोसेस शुरू करने के लिए न्यू पेमेंट पर क्लिक करें
  • असेसमेंट ईयर 2026-27 चुनें
  • इसके बाद माइनर हेड कोड 100 सलेक्ट करें
  • अपनी कैलकुलेशन के बेस पर टैक्स, सरचार्ज और सेस का अमाउंट बताएं
  • नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने का मोड सलेक्ट करके सब्मिट कर दें
  • पेमेंट सफल होने के बाद स्लिप को संभाल कर रख लें

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