अगर आप भी टैक्स भरते हैं, तो 15 मार्च 2026 की तारीख को नोट कर लीजिए. यह वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एडवांस टैक्स (Advance Tax) जमा करने की आखिरी डेडलाइन है. अगर आपने इस तारीख तक अपना बकाया टैक्स जमा नहीं किया, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मोटा जुर्माना (ब्याज) देना पड़ सकता है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि एडवांस टैक्स होता क्या है? यह किसे भरना जरूरी है और किसे इसमें छूट दी गई है. इसके साथ ही ये बी जानेंगें कि आखिर आप घर बैठे ऑनलाइन एडवांस टैक्स
किसे भरना होता है एडवांस टैक्स?
नियम के मुताबिक, अगर TDS कटने के बाद आपकी कुल टैक्स देनदारी (Tax Liability) ₹10,000 से ज्यादा बनती है, तो आपको एडवांस टैक्स भरना अनिवार्य है.इसमें ये लोग शामिल हैं:
- जिन्हें सैलरी के अलावा रेंट, ब्याज, कैपिटल गेन या फ्रीलांसिंग से अलग कमाई होती है.
- प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और कंसल्टेंट्स.
- छोटे या बड़े बिजनेसमैन.
- घर बैठे काम करने वाले फ्रीलांसर्स ,गिग वर्कर्स.
किसे नहीं भरना होता है एडवांस टैक्स ?
60 साल या उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स नहीं भरना होता, बशर्ते उनकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई कमाई न हो रही हो.
एडवांस टैक्स का शेड्यूल,कब कितना पैसा जमा करना है?
एडवांस टैक्स को 'Pay-as-you-earn' सिस्टम भी कहते हैं, यानी जैसे-जैसे कमाओ वैसे-वैसे टैक्स भरो. इसे साल में 4 किस्तों में जमा किया जाता है.
- 15 जून तक: कुल टैक्स का कम से कम 15%
- 15 सितंबर तक: कुल टैक्स का 45% (पिछली किस्त मिलाकर)
- 15 दिसंबर तक: कुल टैक्स का 75% (पिछली किस्त मिलाकर)
- 15 मार्च तक: पूरा 100% टैक्स जमा हो जाना चाहिए.
देरी की तो लगेगा भारी जुर्माना
अगर आप 15 मार्च की डेडलाइन मिस करते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग आप पर दो तरह से ब्याज लगाता है. पहला Section 234C के तहत अगर आपने तय किस्तों (Installments) में देरी की.वहीं. दूक तब जब Section 234B के तहत अगर आपने 31 मार्च तक कुल टैक्स का कम से कम 90% हिस्सा जमा नहीं किया.
आपको बकाया टैक्स की राशि पर 1% प्रति महीने की दर से ब्याज देना होगा. यह पेनल्टी तब तक लगती रहेगी जब तक आप पूरा टैक्स चुका नहीं देते.
एडवांस टैक्स ऑनलाइन कैसे भरें?
आप घर बैठे इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए इसे जमा कर सकते हैं:
- इनकम टैक्स के e-filing portal पर जाएं.
- ‘e-Pay Tax' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.
- Advance Tax (Challan 100) को सिलेक्ट करें.
- अपनी डिटेल्स भरें और नेट बैंकिंग या UPI के जरिए पेमेंट पूरा करें.
कई लोग सोचते हैं कि जब रिटर्न (ITR) फाइल करेंगे तभी टैक्स भर देंगे, लेकिन यहां टाइमिंग का बड़ा खेल है. एडवांस टैक्स साल के दौरान किस्तों में भरा जाता है ताकि साल के अंत में आप पर एक साथ बड़ा बोझ न आए. वहीं, सेल्फ-असेसमेंट टैक्स (Normal Tax) वित्त वर्ष खत्म होने के बाद रिटर्न फाइल करते समय भरा जाता है. एडवांस टैक्स भरने से आप पेनाल्टी वाले ब्याज से बच जाते हैं.
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