विज्ञापन
This Article is From Jul 15, 2022

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पाक पीएम के बेटे को अपराधी घोषित किया गया, बुलाए जाने के बावजूद अदालत में नहीं हो रहे थे पेश

पाकिस्तान की अदालत ने धनशोधन के एक मामले में शुक्रवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के छोटे बेटे सुलेमान शहबाज और एक अन्य व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया है.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पाक पीएम के बेटे को अपराधी घोषित किया गया, बुलाए जाने के बावजूद अदालत में नहीं हो रहे थे पेश
पाकिस्तानी अदालत ने PM शहबाज शरीफ के छोटे बेटे सुलेमान शहबाज और एक अन्य व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया है.
इस्लामाबाद:

पाकिस्तान की अदालत ने धनशोधन के एक मामले में शुक्रवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के छोटे बेटे सुलेमान शहबाज और एक अन्य व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया है. डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर स्पेशल कोर्ट (सेंट्रल- I) ने सुलेमान और ताहिर नकवी को अपराधी घोषित कर दिया, क्योंकि वे बुलाए जाने के बावजूद पेश नहीं हुए थे. संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने सुलेमान शहबाज और उनके बेटों हमजा और सुलेमान को नवंबर 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत आरोपी बनाया था.

सुलेमान और नकवी के लिए 28 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. उसी सुनवाई में, अदालत ने एक अन्य संदिग्ध मलिक मकसूद उर्फ ​​मकसूद 'चपरासी' के लिए भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. बहरहाल, पिछले महीने संयुक्त अरब अमीरात में मलिक मकसूद का निधन हो गया था.

11 जून को FIA ने सुलेमान, नकवी और मकसूद के लिए जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी. एफआईए ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वारंट को अमल में नहीं लाया जा सका है क्योंकि सुलेमान अपने पते पर मौजूद नहीं था और विदेश चला गया था.

शुक्रवार की सुनवाई में अदालत ने सुलेमान और नकवी की संपत्तियों के साथ-साथ मकसूद के मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी मांगी.

अदालत ने प्रधान मंत्री शहबाज को सुनवाई में शामिल होने से एक बार की छूट देने का अनुरोध भी स्वीकार कर लिया लेकिन निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई में अदालत के सामने पेश हों.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com