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This Article is From Oct 27, 2016

मलेशिया में भारतीय महिला को फांसी की सजा, दिल्‍ली में चलाती थी ब्‍यूटी पार्लर

मलेशिया में भारतीय महिला को फांसी की सजा, दिल्‍ली में चलाती थी ब्‍यूटी पार्लर
प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर...
कुआलालंपुर: मलेशियाई उच्च न्यायालय ने करीब 1.6 किलोग्राम नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में 41 वर्षीय भारतीय महिला को फांसी की सजा दी है. महिला कथित तौर पर नई दिल्ली के एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन है.

संगीता शर्मा ब्रह्मचारीमयूम को सात अक्तूबर, 2013 को पेनांग अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 1,637.1 किलोग्राम मेटामफेटामिन की तस्करी के मामले में दोषी पाया गया. महिला को खतरनाक ड्रग्स अधिनियम, 1952 के तहत आरोपी बनाया गया था, जिसमें दोषी पाए जाने पर पर फांसी का प्रावधान है.

स्टार ऑनलाइन की खबर के मुताबिक, पेनांग स्टेट के जॉर्ज टाउन में जब अदालत के एक दुभाषिए ने संगीता को फैसले की जानकारी दी तो वह बिल्कुल टूट गई. न्यायिक आयुक्त आजमी अरिफिन ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन ने बिना किसी संदेह के मामले को साबित किया.

खबर में कहा गया है कि न्यायिक आयुक्त ने कहा कि संगीता को इस बात की जानकारी थी कि उनके सुटकेस में नशीली दवा है, इस प्रकार ये साबित होता है कि वह निर्दोष नहीं है, जैसा कि उसने अपने बचाव में दावा किया था.

मीडिया की खबरों में कहा गया है कि संगीता नई दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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