यूपी के वाराणसी में चार लोगों की हत्या के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है. कोर्ट ने इस मामले में तीन दोषियों को फांसी और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें, वर्ष 2012 में शहर के चौक थाना अंतर्गत बेनियाबाग मैदान के पास कब्रिस्तान पर चार लोगों की हत्या कर दी गई थी. घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि दो अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. शुक्रवार को वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 10 साल चली कोर्ट की कार्यवाही और तमाम तारीखों के बाद चार आरोपियों में से तीन को फांसी की सजा सुनाई है जबकि एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील आलोक चंद्र शुक्ला ने पैरवी की.
फांसी की सजा पाने फांसी वालों के नाम अमजद, रमजान और अरशद है, जबकि शकीला को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. शकीला को ₹75000 का जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. शकीला की तरफ से जुर्माने की रकम का आधा पैसा मुआवजे के तौर पर पीड़ित परिवार को मिलेगा. इस हत्याकांड के पीछे मूल विवाद कब्रिस्तान की जमीन से लगे आरोपी अमजद के मकान के विवाद का मामला था.
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